शिवपुरी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश शिवपुरी द्वारा धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के आरोप से हजरत पाल निवासी ग्राम राई को दोषमुक्त किया गया है।
संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रकरण में पैरवी सीनियर एडवोकेट जितेन्द्र समाधिया द्वारा कि गई। प्रकरण में हजरत पाल के विरुद्ध विद्युत मंडल के डीजीएम सुबोध द्वारा अपने लाइन मेन के साथ ग्राम राई में कथित चेकिंग दर्शाकर हजरत पाल के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135 विद्युत चोरी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। और विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत विद्युत मंडल द्वारा परिवाद पत्र विशेष न्यायाधीश श्री कोशलैन्द्र सिंह भदौरिया जी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त परिवाद में आरोपी की ओर से सीनियर अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया द्वारा उपस्थित हुए साक्षी गणों का प्रतिपरीक्षण किया गया और न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गयें । तदोपरांत प्रकरण में जितेन्द्र समाधिया द्वारा तर्क किये गए, उपरोक्त संम्पूर्ण विवेचना उपरांत विशेष न्यायाधीश द्वारा पाया कि परिवादी का परिवार पत्र युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप प्रकरण में बनाये गये आरोपी हजरत पाल को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के आरोपित को दोषमुक्त किया गया। संम्पूर्ण प्रकरण में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया एडवोकेट द्वारा की गई।
















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