प्रकरण के अनुसार पुलिस थाना करेरा द्वारा दिनांक 21.05.2023 को समय 11.30 बजे से 13.00बजे के मध्य स्थान बस स्टैंड ग्राम करही अंतर्गत पुलिस थाना करेरा से आरोपी वीरेंद्र रावत पुत्र गुलाब सिंह रावत निवासी ग्राम करही जिला शिवपुरी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 297/2023 अंतर्गत धारा 8/21 (एन.डी.पी.एस) एक्ट दर्ज किया गया था आरोपी से 22 ग्राम स्मैक जप्त होना पुलिस द्वारा बताया गया था आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से आरोपी वीरेंद्र रावत को न्यायिक अभिरक्षा में शिवपुरी जेल भेज दिया गया था आरोपी वीरेंद्र रावत की जमानत स्वीकार होने के पश्चात पुलिस थाना करेरा द्वारा सम्पूर्ण जाँच के बाद चालान माननीय न्यायालय (विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस) शिवपुरी के समक्ष पेश किया गया,आरोपी वीरेंद्र रावत के अधिवक्ता बहादुर सिंह रावत द्वारा सम्पूर्ण साक्षीगण से जिरह एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी वीरेंद्र रावत को श्री दिनेश कुमार शर्मा जी (विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस) शिवपुरी द्वारा दोषमुक्त घोषित किया गया आरोपी वीरेंद्र रावत की ओर से पैरवी अधिवक्ता बहादुर सिंह रावत द्वारा की गई।
















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