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धमाका गुड़ न्यूज़: TRAI ट्राई ने एक आदेश में कहा कि सभी टेलीकॉम कंपनियां 30 दिनों की वैधता के साथ एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर पेश करें

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शुक्रवार, 28 जनवरी 2022

दिल्ली। ट्राई ने गुरुवार को एक आदेश में कहा है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां 30 दिनों की वैधता के साथ एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर पेश करें। माना जा रहा है कि आदेश लागू हुआ तो
मोबाइल यूजर्स को 30 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान मिल जाएगा। टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए ट्राई ने यह अनिवार्य किया है। मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर यह है कि जल्द ही वे 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्रीपेड प्लान से रिचार्ज कर सकेंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें पूरे महीने के टैरिफ प्लान समेत कई बड़े फैसले हैं। टेलीकॉम टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश, 2022 के तहत ट्राई ने कई ऐसे फैसले दिए हैं, जिन्हें जानकर यूजर्स बेहद खुश होंगे।
ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक ऐसा टैरिफ प्लान पेश करने का आदेश दिया है, जिसकी वैधता 30 दिनों की हो।
ट्राई ने कहा कि सभी टेलीकॉम कंपनियां 30 दिनों की वैधता के साथ एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर पेश करें। ट्राई ने कहा कि कंपनियों को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर देना होगा जिसे हर महीने एक ही तारीख को रिन्यू किया जा सकता है।
टेलीकॉम टैरिफ (66वां संशोधन) आदेश 2022 जारी होने के बाद मोबाइल फोन यूजर्स को कई रिचार्ज प्लान के विकल्प मिलेंगे। प्लान में यूजर्स को पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी का विकल्प भी मिलेगा।
अब तक टेलीकॉम कंपनियां 28 और 24 दिन के रिचार्ज प्लान देती हैं। यूजर्स की शिकायत थी कि टेलीकॉम कंपनियां एक महीने तक फुल रिचार्ज नहीं देती हैं। इससे यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इसमें पैसे भी ज्यादा लगते हैं। ट्राई ने कहा कि उसे यूजर्स की ओर से शिकायतें मिली हैं कि उन्हें मासिक प्लान के लिए साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है और इस वजह से वे ठगा हुआ महसूस करते हैं।
ट्राई के मुताबिक नए बदलावों से यूजर्स को काफी फायदा होगा और उन्हें अपनी सुविधा के मुताबिक सही वैलिडिटी वाले प्लान्स के ज्यादा विकल्प भी मिलेंगे।
टेलीकॉम कंपनियों कर रही विरोध
ट्राई के इस आदेश का टेलीकॉम कंपनियों ने विरोध किया है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि 28 दिन, 54 दिन या 84 दिन की वैलिडिटी वाले किसी भी प्लान को बदलने से बिल साइकल में काफी गड़बड़ी आएगी। कंपनियों का कहना है कि तकनीकी रूप से एक ही तारीख और हर महीने उतनी ही राशि के लिए रिचार्ज नवीनीकरण की पेशकश करना संभव नहीं है जैसा कि पोस्टपेड योजनाओं के लिए होता है।
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