शिवपुरी, 10 जुलाई 2026। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत जिले के 7 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी हैं।
जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने अनुज्ञप्तिधारकों का आपराधिक रिकॉर्ड होने, एवं आयुध नियम में विहित प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने और सोशल मीडिया पर शस्त्र प्रदर्शन करने पर सार्वजनिक लोक शांति एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए हैं।
इनमें थाना तेंदुआ क्षेत्र के ग्राम कूड़ाजागीर निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों सोनू उर्फ धनंजय पुत्र हरिवंश शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 33/2019/111/डीएम/एसपीआई, थाना तेदुंआ के ग्राम कूड़ाजागीर निवासी बबलेश पुत्र गौरीशंकर शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 07/2018/111/डीएम/एसपीआई, थाना तेदुंआ के ग्राम कूड़ाजागीर निवासी नेहपुष्प उर्फ राहुल पुत्र हरिवंश शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 147/2014/111/डीएम/एसपीआई, ग्राम कूड़ाजागीर निवासी अशोक पुत्र संतकुमार शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 128/2018/111/डीएम/एसपीआई, ग्राम कूड़ाजागीर निवासी संजीव पुत्र संतकुमार शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 72/2017/111/डीएम/एसपीआई, ग्राम कूड़ाजागीर निवासी कुलदीप पुत्र सुरेश शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 127/2014/111/डीएम/एसपीआई एवं ग्राम कूड़ाजागीर निवासी योगेश शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 319/1998/111/डीएम/एसपीआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
















































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