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#धमाका_न्यूज: शासकीय इंजीनियरिंग कालेज सतनवाड़ा के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ

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shivpuri शिवपुरी। शहर के एकमात्र शासकीय इंजीनियरिंग संस्थान यूआईटी आरजीपीवी शिवपुरी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 प्रवेश प्रक्रिया के लिए डीटीई काउंसलिंग की समय सारणी जारी कर दी गई है। डीटीई द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी 02 जून 2026 से 24 जून 2026 तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। जिसमें जेईई मेन्स एवं बारहवीं गणित संकाय के विद्यार्थी पंजीयन करा सकते हैं।
संस्थान के संचालक प्रोफेसर डॉ एस के धाकड़ ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से समय रहते पंजीयन करने तथा अपनी पसंद के पाठ्यक्रम एवं ब्रांच का चयन सावधानीपूर्वक करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि यूआईटी आरजीपीवी शिवपुरी प्रदेश के प्रमुख शासकीय इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है, जहां विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाओं तथा अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।
डॉ. धाकड़ ने कहा कि इंजीनियरिंग में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राएं एमपी डीटीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित तिथियों के भीतर अपना पंजीयन पूर्ण करा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संस्थान यूआई आरजीपीवी शिवपुरी में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन के लिए सहायता केंद्र भी बनाया है, जिससे विद्यार्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। 
पंजीयन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी हेतु संस्थान में हेल्प डेस्क का कॉन्टैक्ट नंबर- 7492297201, 7492297205 हैं। जिन पर अभ्यर्थी सम्पर्क कर सकते हैं।














#धमाका_बड़ी_खबर: शहर में हो रही अघोषित बिजली कटौती, चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने बिजली कंपनी को दिया ज्ञापन

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shivpuri शिवपुरी। जिले में मूल धन के साथ ब्याज की तर्ज पर की जा रही घोषित और अघोषित बिजली कटौती से व्यवसाई, किसान, आमजन बेहद परेशान है और काम धंधे के साथ रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसी क्रम में शहर में हो रही अघोषित बिजली कटौती के संबंध में आज चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने SE सुखीजा के नाम का ज्ञापन उनके बाहर होने के चलते AE अविनाश चंद्र प्रस्तुत किया। जिसमें शहर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को रोकने हेतु अनुरोध किया। शहर के DE श्री पटेल से इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई उनके द्वारा बताया गया कि बरसात के मौसम के कारण फॉल्ट ज्यादा आ रहे हैं उनको सुधारने में वक्त लगता है हमने अपना पक्ष रखते हुए बताया जो विद्युत कटौती फाल्ट के कारण नहीं होती है उसको तुरंत रोका जाए। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा लाइट ऊपर से जाती है इसलिए फॉल्ट ज्यादा आते है। व्यवस्था को और अच्छी करने के लिए डाक बंगला स्टेशन पर हमारे द्वारा बड़े उपकरण लगाकर सुधार किया जा रहा है जिस शहर में स्थिति में सुधार आएगा उन्होंने आश्वासन दिया है की आपको सुधार देखने को मिलेगा। प्रतिनिधि मंडल में विष्णु अग्रवाल मुकेश जैन तरुण अग्रवाल सुरेश बंसल शामिल रहे। उन्होंने बताया कि S E सुखीजा के आने पर एक बार और चर्चा कर स्थिति को सुधार करने हेतू प्रयास करेंगे।














#धमाका_डिफरेंट: त्वरित निराकरण की आस लेकर जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा की जनसुनवाई में पहुंचे सैकड़ों आवेदक, हल्के में ली जनसुनवाई 2 पटवारी किए निलंबित

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शिवपुरी, 02 मई 2026/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा की संवेदनशीलता और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के चलते आज जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई जनसुनवाई में 400 से अधिक आवेदकों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर श्री वर्मा ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्याओं को अत्यंत गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही बुलाकर आवेदनों के त्वरित एवं समय-सीमा में निराकरण के कड़े निर्देश दिए।
पोषण आहार राशि की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई, खाते में मिले 65 हजार रुपए
जनसुनवाई के दौरान ग्राम सुनाज निवासी विनीता आदिवासी ने अपनी पोषण आहार राशि प्राप्त न होने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर श्री वर्मा ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक को जांच के निर्देश दिए। विभाग द्वारा रिकॉर्ड में देखा गया और बैंक से त्वरित सत्यापन कराने पर ज्ञात हुआ कि विनीता द्वारा उपलब्ध कराए गए खाते में प्रतिमाह नियमित रूप से राशि जमा हो रही है। इस प्रकार जनसुनवाई के माध्यम से आवेदिका को उसके खाते में जमा ₹65,000 की संचित राशि की जानकारी मिली, जिसका उपयोग अब वह सुगमता से कर सकेंगी।
सौरभ गैंचर को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश मिला
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण में कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने  नगर पालिका परिषद शिवपुरी के दिवंगत कर्मचारी के पुत्र सौरभ गैंचर को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश प्रदान किया। नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर सौरभ ने जिला प्रशासन और कलेक्टर श्री वर्मा के प्रति सहृदय आभार व्यक्त किया।
रेडक्रॉस से दी 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता
जनसुनवाई में पहुंची मोनिका राठौर की आर्थिक स्थिति और उनके दिव्यांग बच्चे की परिस्थिति को देखते हुए कलेक्टर श्री वर्मा ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। उन्होंने आवेदिका को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मौके पर ही रेडक्रॉस से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है। कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने जनसुनवाई में उपस्थित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनसुनवाई में आने वाले आवेदनों का समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का निराकरण न करने पर दो पटवारियों को किया निलंबित
शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का समय पर निराकरण न करने पर पिछोर में दो पटवारियों को निलंबित किया गया है।
कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के प्रति संवेदनशील हैं। उनके सभी एसडीएम और अन्य विभागीय अधिकारियों को भी जनसमस्याओं को लेकर सख्त निर्देश हैं।उन्होंने कार्य में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार पिछोर एसडीएम ने दो पटवारियों को निलंबित किया है। उन्होंने तहसील खनियाधाना के ग्राम पहाड़पुर हल्का के पटवारी श्री वासुदेव पाल एवं तहसील पिछोर के ग्राम भौंती हल्का के पटवारी श्री रामनिवास यादव को निलंबित किया है। उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
*अवैध खनिज भंडारण पर बड़ी कार्रवाई
*555 घनमीटर एम-सैंड एवं 1444 घनमीटर गिट्टी जप्त, मशीनरी और वाहन भी जब्त
*अवैध परिवहन के प्रकरणों में 8.61 लाख रुपये की अर्थदंड राशि वसूली
शिवपुरी, 02 जून 2026/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वन, राजस्व, पुलिस, परिवहन एवं खनिज विभाग के समन्वय से गठित जिला टास्क फोर्स द्वारा विभिन्न स्थानों पर संयुक्त निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में गत दिवस अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस के नेतृत्व में तहसीलदार कोलारस एवं खनिज निरीक्षक द्वारा ग्राम पड़ोरा, तहसील कोलारस स्थित सर्वे क्रमांक 681/1 रकबा 0.390 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर खनिज गिट्टी एवं एम-सैंड का भंडारण पाया गया। जांच के समय संबंधित व्यक्तियों द्वारा खनिज भंडारण से संबंधित कोई वैध अनुमति अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
बड़ी मात्रा में खनिज एवं मशीनरी जप्त
जांच के दौरान लगभग 555 घनमीटर एम-सैंड तथा 1444 घनमीटर गिट्टी अवैध रूप से भंडारित पाई गई। मौके पर पंचनामा एवं जप्ती की कार्रवाई करते हुए उक्त खनिज सामग्री को जप्त किया गया। साथ ही भंडारण में उपयोग की जा रही एक जेसीबी मशीन, एक डम्पर एवं दो फिलोरी (मिक्सर मशीन) भी जप्त कर पुलिस थाना कोलारस की अभिरक्षा में खड़ी कराई गई हैं।
प्रकरण न्यायालय कलेक्टर को प्रेषित
संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार अर्थदंड प्रस्तावित करते हुए प्रकरण न्यायालय कलेक्टर को प्रेषित किया गया है।
अवैध परिवहन पर भी सख्त कार्रवाई
खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर द्वारा अवैध परिवहन के 06 प्रकरणों में जप्त 06 डम्पर एवं हाईवा वाहनों के मालिकों पर अधिकतम अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इस कार्रवाई के तहत कुल 8 लाख 61 हजार 376 रुपये की राशि शासन हित में जमा कराई गई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने तीन शस्त्र अनुज्ञप्तियां की निलंबित
शिवपुरी, 02 जून 2026/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से आयुध अधिनियम 1959 के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है।
 जिले के थाना अमोला के ग्राम छान निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी लखन सिंह तोमर पुत्र रघुवीर सिंह तोमर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 354/2004/11/डीएम/एसपीआई को निलंबित किया है। थाना करैरा के ग्राम देहरेटा सानी निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी शिव सिंह रावत पुत्र मायाराम रावत का शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 220/2023/111/डीएम/एसपीआई को निलंबित किया है। इसी प्रकार थाना अमोला के ग्राम नयागांव निवासी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अरविंद सिंह तोमर पुत्र अनूप सिंह तोमर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होने से आयुध अधिनियम के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 168/2004/111/डीएम/एसपीआई को निलंबित किया है।















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