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#धमाका_डिफरेंट: शिवपुरी शहर के होटल, लॉज बने अनैतिक गतिविधियों के केंद्र, शहर की 1 युवती को 2 दोस्त ले गए मातृछाया लॉज, 1 ने दिया पहरा, दूसरे ने किया दुष्कर्म, रक्तस्राव से बिगड़ी तबियत तो अमन गार्डन में छोड़कर भागे, पुलिस ने किया केस दर्ज

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शिवपुरी। शिवपुरी शहर के होटल, लॉज अनैतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए हैं, जिनमें शहर की साख, इज्जत को बट्टा लगाया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो घंटों के हिसाब से अनैतिक कार्य के लिए कमरे उपलब्ध करवाए जाते हैं। यहां तक कि साथ में लाई जाने वाली युवतियों को गिफ्ट देने के लिए होटल, लॉज प्रबंधकों ने सेल काउंटर भी लगाए हुए हैं। जिनमें परफ्यूम, सूट, सलवार आदि शामिल हैं। समय समय पर पुलिस की रेड पड़ती रही है जिसमें कुछ होटल पर कारवाई भी की गई लेकिन अब लंबे समय से औचक निरीक्षण नहीं किया जा रहा जिसके नतीजे में शहर की इज्जत पर इन होटल्स में दुष्कर्म जैसी घटना सामने आ रही हैं। आज का ताजा मामला हमारी बात की पुष्टि कर रहा है। बकौल देहात पुलिस शहर की एक युवती को 2 दोस्त शादी में से बुलाकर शहर की बस स्टैंड के पास स्थित मातृछाया लॉज में ले गए। यहां आरोपी गौरव ने युवती के साथ कमरे में दुष्कर्म किया और दूसरा साथी शिवम कमरे के बाहर पहरा देता रहा। शायद ये राज फाश नहीं होता लेकिन इसी बीच युवती को जबरदस्त रक्तस्राव होने लगा जिससे घबराकर दोनों युवक उक्त युवती को अमन गार्डन की शादी में छोड़कर निकल लिए। इधर रक्तस्राव से तबियत बिगड़ी तो युवती  को मेडिकल कॉलेज में भरती करवाना पड़ा। बात पुलिस तक आई तो केस दर्ज कर लिया गया है। 
यह घटना मंगलवार रात की है जब फिजिकल थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता अपनी मां के साथ देहात थाना क्षेत्र के अमन गार्डन के एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। वहां उसकी पहचान के मुड़ेनी गांव निवासी 21 वर्षीय गौरव रावत ने उसे फोन कर बाहर बुलाया। गौरव के साथ उसका दोस्त शिवम रावत निवासी ककरवाया भी था। दोनों युवती को बाइक पर बैठाकर पोहरी चौराहा स्थित मातृछाया लॉज ले गए। लॉज के कमरे में गौरव ने युवती के साथ दुष्कर्म किया, जबकि उसका दोस्त शिवम कमरे के बाहर पहरा देता रहा। दुष्कर्म के दौरान युवती को अत्यधिक ब्लीडिंग हुआ और वह दर्द से तड़पने लगी।
इसके बाद गौरव और शिवम पीड़िता को वापस अमन गार्डन छोड़कर फरार हो गए। अधिक ब्लीडिंग होने पर परिजन युवती को मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद मेडिकल कॉलेज ने पुलिस को सूचना दी। मंगलवार-बुधवार रात 3.30 बजे पीड़िता ने पुलिस को अपने साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। देहात पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गौरव रावत के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया है। उसके साथी शिवम रावत को भी सह-आरोपी बनाया गया है। देहात थाना प्रभारी विकास यादव ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है।














#धमाका_दुखद: दिल को संभाल कर देखिए ये सीसीटीवी फुटेज, तेज रफ्तार कार की टक्कर से हवा में उड़ गया फोटोग्राफर, मौत, आम इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, दूसरे की खुशियों के पल अपने कैमरे में कैद करने में जुटे एक फोटो ग्राफर की मौत इतनी भयावह होगी इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता

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सिरसा। आम इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, दूसरे की खुशियों के पल अपने कैमरे में कैद करने में जुटे एक फोटो ग्राफर की मौत इतनी भयावह होगी इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सीसीटीवी फुटेज को देखते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दुल्हन की विदाई की रस्म निभाई जा रही थी जिसे कैमरामैन शूट कर रहा था। वह शूटिंग करते कब सड़क के लगभग बीच में चला गया पता ही नहीं चला ठीक उसी समय तेज रफ्तार कार नै कैमरा मैन को जोरदार टक्कर मारी जिससे फोटोग्राफर हवा में कई गुलाटी खाकर सड़क पर दूर जा गिरा। हालाकि कार चालक भागने की बजाए रुका और उतरकर उसके पास गया लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी मौत हो गई थी।
(घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।) 
#सिरसा#













#धमाका_धर्म: चित्रगुप्त भगवान का प्राकट्योत्सव आज, नगर में निकलेगी भव्य शोभा यात्रा

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शिवपुरी। चित्रगुप्त भगवान का प्राकट्योत्सव आज 23 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सम्पूर्ण कार्यक्रम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है जिसमें समस्त चित्रांश  भाई बहनों से आग्रह है कि इस समारोह में अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार उपस्थित होकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष अनुराग बहादुर अष्ठाना एवं चित्रांश समाज कल्याण समिति के संयोजक डॉ पी के खरे  ने बताया कि प्रातः 9:30 से मंदिर पर भगवान की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तत्पश्चात हवन और भगवान का छप्पन भोग लगाया जाएगा जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। मंदिर की भव्य सजावट के साथ फूल बंगला सजाया जाएगा। शाम 4:30 पर सभी समाज बंधु सपरिवार मंदिर पर एकत्रित होकर भव्य चल समारोह में सम्मिलित होंगे। चलसमारोह का समापन जलमंदिर पर होकर सपरिवार भंडारा जल मंदिर मैरिज गार्डन पर ही संपन्न होगा।













#धमाका_बड़ी_खबर: जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सोशल प्लेटफॉर्म पर कसी नकेल, आदेश किए जारी, फेसबुक, व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स का दुरुपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं अपुष्ट संदेशों के प्रसारण, फॉरवर्ड, लाइक, शेयर पर रोक

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शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बुधवार को सोशल प्लेटफॉर्म पर नकेल कस दी है। इस विषय पर जारी  आदेश में फेसबुक, व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स का दुरुपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं अपुष्ट संदेशों के प्रसारण, फॉरवर्ड, लाइक, शेयर पर रोक लगा दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश में कलेक्टर ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट तथा लाईक, कमेंट, शेयर आदि को लेकर विभिन्न वर्ग या समुदाय के मध्य विद्वेष तथा तनाव की संभावना विद्यमान रहती है। इस प्रकार की घटनायें विभिन्न क्षेत्रों से प्रकाश में आई हैं जबकि इस प्रकार की गतिविधियों से गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना भी बनी रहती है। कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सद्भाव को बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
अतः शिवपुरी जिलांतर्गत कानून व्यवस्था, लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं मानव जीवन तथा जन सामान्य के जान माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये "मैं, अर्पित वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी" शिवपुरी जिले की समस्त राजस्व सीमांतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ :-
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न हो सकता है उसे प्रसारित नहीं करेगा;
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसी पोस्ट जिससे कि धार्मिक, सांप्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हों, को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को प्रसारित होने से रोके;
कोई भी व्यक्ति न तो स्वंय किसी भी प्रकार की सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से करेगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा:
कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़कर अथवा भड़काकर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फारवर्ड करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैरकानूनी गतिविधियां करने के लिए आव्हान किया गया हो, जिससे कानून व्यवस्था
एवं लोक शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो; कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि, फेसबुक, व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि का दुरुपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं अपुष्ट संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा, चूंकि यह आदेश आम जनता को संबोधित है एवं जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में कानून व्यवस्था एवं लोकशांति व्यवस्था भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश के संबंध में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। इस आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आईटी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
क्रमांक / 439 /आरडीएम/2026
शिवपुरी, दिनांक 22 अप्रैल, 2026।













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