शिवपुरी, 26 मई 2026। अवैध उत्खनन, खनन और परिवहन को लेकर बदनाम शिवपुरी को दाग मुक्त करने के इरादे से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा की कारवाई लगातार जारी है। उनके निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है।
कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा वन, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग के समन्वय से गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है। टीम ने सक्रियता दिखाते हुए सख्ती से कार्यवाही की है।
शिवपुरी शहरी क्षेत्र में व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किए जा रहे बेसमेंट निर्माण कार्य के दौरान खनिज मुरम के अवैध उत्खनन एवं विक्रय पाए जाने पर एक प्रकरण दर्ज किया गया है और प्रकरण में संबंधित के विरुद्ध 2 करोड़ 96 लाख 10 हजार रुपये की अर्थदंड राशि अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
वहीं विगत दिवस 14 मई को तहसील पिछोर अंतर्गत गढ़रौली आर्मी फायरिंग रेंज क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त 12 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर के नेतृत्व में जप्त किया गया। जप्त वाहनों को पुलिस थाना पिछोर की अभिरक्षा में रखा गया है और प्रकरण विवेचनाधीन है।
खनिज निरीक्षक ने बताया कि तहसील पोहरी में भी अनुविभागीय अधिकारी पोहरी द्वारा मुरम के अवैध उत्खनन में संलिप्त एक जेसीबी मशीन को जप्त कर पुलिस थाना पोहरी की अभिरक्षा में रखा गया है।
जिले में माह अप्रैल से अभी तक खनिजों के अवैध परिवहन के कुल 23 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से 17 प्रकरणों का निराकरण कर 17 लाख 39 हजार 510 रुपये की अर्थदंड राशि अधिरोपित कर जमा कराई गई है, जबकि 6 प्रकरण निराकरण के लिए शेष हैं।
इसी प्रकार रेत, गिट्टी, एम-सैंड एवं बोल्डर के अवैध भण्डारण के 5 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 2 प्रकरणों में 97 हजार 400 रुपये की अर्थदंड राशि जमा कराई गई है।
कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा के निर्देशन में जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से खनिज विभाग द्वारा संबंधित विभागों के समन्वय से सतत कार्रवाई जारी है।
दूसरी जगह उत्खनन, 3 क्रेशर व एक फर्शी पत्थर खदान की लीज निरस्त
कलेक्टर अर्पित वर्मा ने भौतिक सत्यापन कराने के बाद कार्रवाई करते हुए शिवपुरी जिले के तीन क्रेशर उत्खनन पट्टों और एक फर्जी पत्थर खदान लीज पर कारवाई की है। लीज की आड़ में दूसरी जगह अवैध उत्खनन किया जा रहा था। कलेक्टर ने भौतिक सत्यापन के बाद प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार तीनों क्रेशर और एक फर्शी पत्थर खदान की लीज निरस्त कर दी में है। कलेक्टर की इस कार्रवाई से 3 खनिज विभाग सहित राजस्व ने अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिले में माइनिंग अधिकारी की माइनिंग टीम से और फर्शी पत्थर खदानों का भौतिक सत्यापन कराया।
जांच रिपोर्ट से पता चला है कि तीन क्रेशर व एक फर्शी पत्थर उत्खनन लीज से हटकर दूसरी जगह उत्खनन कर रही है। नरवर तहसील के ग्राम देवरीखुर्द में राजीव सिंघल के नाम से सर्व नंबर 228/1 रकबा 4 हेक्टेयर में क्रेशर उत्खनन पट्टा है। करैरा तहसील के दबरा दिनारा गांव में नीलेश पाठक का सर्वे नंबर 1352/4 रकबा 1.60 हेक्टेयर का गिट्टी क्रेशर उत्खनन पट्टा है। बदरवास तहसील के बामौर गांव में रामेश्वर गुप्ता का सर्वे नंबर में 1767, 1768, 1769, 1770/1, 1771/1, 1796/1, 1797, रकबा 2.87 हेक्टेयर में 1797, रकवा 2.87 हेक्टेयर में जबकि पिछोर तहसील के केनवाया गांव में श्याम सिंह गुर्जर के नाम से सर्वे नंबर 245 रकबा 1 हेक्टेयर में फर्शी पत्थर खदान की लीज है। चारों जगह लीज से हटकर दूसरी जगह अवैध उत्खनन पाया गया है। कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट के आधार पर चारों की लीज निरस्त कर दी।
3 फ्रेशर और एक खदान की लीज निरस्त की है
भौतिक सत्यापन कराने पर निर्धारित लीज से दूसरी जगह उत्खनन हो रहा था। जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन गिट्टी क्रेशर के उत्खनन पट्टा और एक फर्शी पत्थर खदान की लीज निरस्त की है। अर्पित वर्मा, कलेक्टर, शिवपुरी।
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