Delhi दिल्ली। केंद्र सरकार ने एलपीजी आपूर्ति को लेकर बड़ा निर्णय लिया है, जो 23 मार्च 2026 से पूरे देश में लागू हो गया है। इस फैसले के तहत राज्यों को कमर्शियल LPG की अतिरिक्त सप्लाई देने की अनुमति दी गई है, जिससे व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
अतिरिक्त 20% LPG आवंटन की मंजूरी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमर्शियल LPG का 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन करने की अनुमति दी है। इस फैसले के बाद राज्यों को मिलने वाली कुल LPG सप्लाई अब पहले के संकट से पहले वाले स्तर के करीब 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।
किन सेक्टर को मिलेगा फायदा
यह अतिरिक्त गैस मुख्य रूप से रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और डेयरी सेक्टर को दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सस्ते भोजन केंद्र, कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए छोटे सिलेंडर (5 किलो) भी इस योजना के दायरे में आएंगे।
रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया
सरकार ने साफ किया है कि अतिरिक्त LPG पाने के लिए सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
उपभोक्ताओं पर रखी जाएगी नजर
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर उपभोक्ता के काम, गैस उपयोग और सालाना जरूरत का पूरा रिकॉर्ड रखेंगी, ताकि सप्लाई का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
PNG कनेक्शन के लिए आवेदन अनिवार्य
सरकार ने यह भी कहा है कि जो कमर्शियल उपभोक्ता अतिरिक्त LPG लेना चाहते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र की सिटी गैस कंपनी से PNG कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही वे अतिरिक्त गैस आवंटन के पात्र माने जाएंगे।




















































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