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#मामा_का_धमाका: ईओडब्ल्यू ग्वालियर ने पोहरी एसडीएम जे.पी. गुप्ता सहित पटवारी अशोक वर्मा के खिलाफ किया केस दर्ज, एसडीएम बोले, सच जल्द सामने आएगा, आरोप निराधार

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बुधवार, 1 जुलाई 2026

शिवपुरी। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ग्वालियर ने पोहरी के एसडीएम जे.पी. गुप्ता और पटवारी अशोक वर्मा के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत एफआईआर दर्ज की है। वॉयस रिकॉर्डिंग के आधार पर हुई इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
ईओडब्ल्यू के अनुसार, शिवपुरी निवासी गोविंद शिवहरे ने ग्राम रघुनाथपुरा की कृषि भूमि का क्रय अनुबंध किया था, लेकिन राजस्व अभिलेख में नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। रिकॉर्ड में सुधार के लिए उन्होंने पोहरी एसडीएम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रकरण में आदेश पारित कराने के बदले एसडीएम जे.पी. गुप्ता ने पटवारी अशोक वर्मा के माध्यम से पहले 10 हजार रुपये और बाद में 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। रिश्वत देने के बजाय गोविंद शिवहरे ने 25 जून को ईओडब्ल्यू ग्वालियर से शिकायत की। शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने शिकायतकर्ता को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर उपलब्ध कराया। इसके बाद एसडीएम कार्यालय में हुई बातचीत रिकॉर्ड की गई। जांच में रिकॉर्डिंग के दौरान कथित रूप से एसडीएम द्वारा 5 हजार रुपये पटवारी को देने की बात सामने आई। शिकायतकर्ता ने रिकॉर्डिंग में अपनी तथा दोनों आरोपियों की आवाज की पहचान भी की, जिसके बाद ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर विधिक प्रक्रिया पूरी की गई। प्राथमिक जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर ईओडब्ल्यू ने दोनों अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की निष्पक्ष जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
ईमानदार और बेबाक शैली के लिए पहचान रखने वाले एसडीएम बोले, लगातार कारवाई से हड़कंप, लोग षड्यंत्र में जुटे लेकिन इस मामले में सच जल्द सामने आएगा
अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर एसडीएम जेपी गुप्ता ने दूरभाष पर स्पष्ट जवाब देते हुए उन्हें पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन बताया। उन्होंने कहा कि संबंधित आवेदक की फाइल 15 जून को ही उनके पास आई है और अब तक आवेदक से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। मामले में 6 जुलाई को दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित है। एसडीएम का कहना है कि भूमाफियाओं के विरुद्ध लगातार हो रही सख्त प्रशासनिक कार्रवाई से बौखलाए कुछ लोग सुनियोजित षड्यंत्र के तहत झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई जारी रखेगा, सच जल्द सामने आएगा।















#धमाका_बड़ी_खबर: जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा का अवैध खनन और परिवहन पर तीखा प्रहार जारी, जिले भर में हड़कंप, सख्त निर्देश ट्रेक्टर ट्रॉली हो या डंपर, हाईवा कागजात साथ लेकर ही सड़क पर चलें, वर्ना कारवाई तय

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गुरुवार, 28 मई 2026

*अवैध उत्खनन एवं  परिवहन पर कलेक्टर श्री वर्मा सख्त
*समस्त ट्रैक्टर-डम्पर स्वामियों व चालकों को आवश्यक दस्तावेज रखने के निर्देश
शिवपुरी, 28 मई 2026। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही एवं नियंत्रण के लिए संयुक्त टीम द्वारा सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। जांच के दौरान यह पाया गया है कि कुछ ट्रैक्टर एवं डम्पर बिना नंबर प्लेट, बिना वैध दस्तावेज एवं बिना अनुमति के रेत परिवहन कार्य में संलग्न होकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
आवश्यक दस्तावेज रखने के निर्देश
परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।समस्त ट्रैक्टर-डम्पर स्वामियों व चालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से मानकों के अनुसार स्पष्ट एवं वैध नम्बर प्लेट लगाएं। साथ ही संचालन के दौरान वाहन के समस्त वैध दस्तावेज जैसे पंजीयन प्रमाणपत्र, फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाणपत्र एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और रेत परिवहन में संलग्न वाहनों के पास वैध रॉयल्टी, परिवहन अनुमति दस्तावेज साथ रखें।
नियम विरुद्ध संचालन पर होगी कार्यवाही
जिले के विभिन्न मार्गों, चैक पोस्टों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में परिवहन विभाग, पुलिस विभाग , खनिज सहित जिला प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा कार्रवाई निरंतर जारी है। जांच के दौरान समस्त वैध दस्तावेजों तथा बिना टैक्स, ओवर लोडिंग अथवा नियम विरुद्ध रेत उत्खनन एवं परिवहन करने वाले ट्रैक्टर एवं डम्पर वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम और खनिज नियमों एवं अन्य प्रचलित प्रावधानों के तहत चालानी, जप्ती एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने समस्त वाहन स्वामियों एवं चालकों से कहा है कि वे शासन के नियमों का पालन सुनिश्चित करें एवं अवैध रेत परिवहन जैसी गतिविधियों में संलिप्त न हों, ताकि चेकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
*अवैध उत्खनन पर प्रशासन की कार्यवाही
*रौनीजा घाट पर एलएनटी मशीन और ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
शिवपुरी  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। 
इसी क्रम में करैरा में रौनीजा घाट पर देर रात कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध उत्खनन करते एक एलएनटी पॉकलेन मशीन और ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके से जब्त किया। प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यवाही की गई। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार ललित शर्मा एवं सुनारी चौकी प्रभारी चेतन शर्मा भी मौजूद रहे। जब्त वाहनों को सुनारी चौकी थाना करैरा की अभिरक्षा में रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध उत्खनन के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी।
*बैराड़ में अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाईः खनिज से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशन में जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बैराड में तहसीलदाऱ अजय परसेडिया द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान कृषि उपज मंडी के पास से अवैध रूप से पत्थरों (खंडों) का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया।
कार्रवाई के दौरान वाहन चालक द्वारा खनिज परिवहन से संबंधित कोई भी वैध रॉयल्टी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर, तहसीलदार अजय परसेडिया द्वारा वाहन को तत्काल जब्त कर बैराड़ थाना पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया है। खनिज विभाग द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।














#धमाका_बड़ी_खबर: फैक्ट्री कर्मचारी नेपाल शाक्य की आत्महत्य के मामले में रसूखदार व्यवसाई परिवार के चार सदस्यों पर दर्ज हुआ केस, परिजनों ने फैक्ट्री मालिक व्यवसाई जयदीप महेश्वरी, राजू महेश्वरी, शिवम महेश्वरी और मधुरम महेश्वरी पर कराया आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 बीएनएस का केस दर्ज, व्यवसाई जयदीप बोले, हमने नहीं किया प्रताड़ित, चोरी करते पकड़ा गया तो पोहरी पुलिस को दिया था कारवाई के लिए आवेदन

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सोमवार, 16 मार्च 2026

शिवपुरी। शिवपुरी में एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक नेपाल शाक्य (28) ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि नगर के जानेमाने व्यवसाई जयदीप महेश्वरी, राजू महेश्वरी, शिवम महेश्वरी और मधुरम महेश्वरी ने नेपाल को आत्महत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ने इन चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
नेपाल के परिजनों ने पुलिस को बताया कि जयदीप महेश्वरी की फैक्ट्री में नेपाल काम करता था। आरोप है कि फैक्ट्री में चोरी के आरोप में जयदीप ने नेपाल को प्रताड़ित किया था। इसी प्रताड़ना से तंग आकर नेपाल ने आत्महत्या कर ली।
दस वर्ष की सजा, गैर जमानती अपराध
पुलिस ने धारा 108 बीएनएसएस के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। उक्त धारा के तहत दस वर्ष की सजा का प्रावधान है।
ये बोले व्यवसाई जयदीप
व्यवसाई जयदीप ने पूरे मामले को षडयंत्र के तहत अंजाम दिए जाने की बात कही है। उनका कहना है कि उक्त युवक लंबे समय से फैक्ट्री पर काम करता था। पिछले कुछ दिन से फैक्ट्री से ट्राली की ट्रॉली माल चोरी जाने लगा। हमने पड़ताल की तो उक्त युवक चोरी करता पकड़ा गया। हमने इस बात की जानकारी पोहरी पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन हमने कोई प्रताड़ना या मारपीट नहीं की है, युवक ने ये कदम किसके बहकावे में उठाया हमें ज्ञात नहीं है। हमारे विरोध झूठा केस दर्ज किया गया है मामले की गहराई से जांच की जाएगी तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी। 
पुलिस को परिजनों ने ये दी है जानकारी
 मैं सुमित शर्मा थाना कोतवाली में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 16/03/2026 को मर्ग क्र. 45/2026 धारा 194 बीएनएसएस में मृतक नेपाल पुत्र जगनूराम शाक्य उम्र 28 साल निवासी ग्राम बरखेडा थाना पोहरी की मर्ग डायरी प्राप्त हुई। डायरी अवलोकन मर्ग के साक्षी हीरालाल पुत्र झीगुरिया लाल कोली उम्र 54 साल निवासी ग्राम बरखेडा हाल मुदगल कालोनी मनियर शिवपुरी व साक्षी राजकुमारी पत्नी नेपाल शाक्य उम्र 25 साल निवासी बरखेडा थाना पोहरी के कथन लेख किये गये जिन्होने बताया कि जयदीप महेश्वरी, राजू महेश्व महेश्वरी, शिवम महेश्वरी व मधुरम महेश्वरी द्वारा पिछले चार पाँच दिनो से नेपाल शाक्य को जान से मारने की धमकियाँ दी गई एवं प्रताडित किया गया जो इन सब की प्रताडनाओ से तंग आकर नेपाल शाक्य ने फाँसी लगा ली है कथन डायरी संलग्न किये गये। मर्ग की अभी तक की जाँच मर्ग इन्टीमेशन, शव पंचायतनामा व साक्षियों के कथन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला धारा 108, 3 (5) बीएनएस 3 (2) (v) sc/st एक्ट का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। सर्ग क्र. 45/2026 धारा 194 बीएनएसएस की नकल निम्न है फरियादी हीरालाल कोली पुत्र श्री झीगुरिया लाल कोली उम्र 54 साल निवासी ग्राम बरखेडा धाना पोहरी हाल निवास मुदगल कालोनी मनियर ने हमराह विमल शाक्य के उपस्थित थाना आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि आज दिनाक 15/03/2026 के दोपहर करीब 1.30 बजे में अपनी पत्नी ममता के साथ अपने गाँव बरखेडा चला गया था घर पर मेरी लडकी अंजली शाक्य थी अंजली शाम करीबन 5 बजे घर का ताला लगाकर कोचिंग चली गई थी 5 बजे के बाद मेरी पत्नी ममता के फोन पर भतीजा नेपाल शाक्य का फोन आया और उसने बताया कि चाची घर का ताला लगा है चाबी कहा पर है तो मेरी पत्नी ने नेपाल को बताया कि घर की चाबी भैस वाली कुटरिया में रखी है मेरी लडकी अंजली शाक्य शाम करीबन 6 बजे कोचिंग से घर आई तो उसने मुझे फोन पर बताया कि घर के अन्दर कौन है जो गेट नही खोल रहा है फिर आधा घण्टे बाद मैं व मेरी पत्नी दोनो अपने घर मुदगल कालोनी आ गये थे मेरी लडकी घर के बाहर बैठी थी फिर मैने व मेरी लडकी ने गेट की सांस से उंगलियों से धीरे धीरे अन्दर की कुंदी सरकाकर गेट खोल लिया तो हमने देखा चौक में मेरा भतीजा नेपाल शाक्य पुत्र जगनूराम शाक्य उम्र 28 साल ने छत के पंखे के कुन्दे से रस्सी से फाँसी लगा ली है फिर मैंने आस पास के पडौसियो को बुलाया और उनकी मदद से फाँसी के फन्दे से नेपाल को नीचे उतारा मौके पर पुलिस भी आ गई थी फिर नेपाल को एम्बूलेंस से जिला अस्पताल शिवपुरी लेकर आये जहाँ डाक्टर साहब ने चैक कर उसे मृत होना बताया नेपाल के शव को पीएम हाउस में रखवाकर रिपोर्ट करने आया हूँ। रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे।
जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने व्यवसाई जयदीप महेश्वरी, राजू महेश्वरी, शिवम महेश्वरी व मधुरम महेश्वरी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 108 के तहत प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। ये अपराध गैर जमानती है और इसमें दस वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।














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