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#धमाका_बड़ी_खबर: फैक्ट्री कर्मचारी नेपाल शाक्य की आत्महत्य के मामले में रसूखदार व्यवसाई परिवार के चार सदस्यों पर दर्ज हुआ केस, परिजनों ने फैक्ट्री मालिक व्यवसाई जयदीप महेश्वरी, राजू महेश्वरी, शिवम महेश्वरी और मधुरम महेश्वरी पर कराया आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 बीएनएस का केस दर्ज, व्यवसाई जयदीप बोले, हमने नहीं किया प्रताड़ित, चोरी करते पकड़ा गया तो पोहरी पुलिस को दिया था कारवाई के लिए आवेदन

सोमवार, 16 मार्च 2026

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। शिवपुरी में एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक नेपाल शाक्य (28) ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि नगर के जानेमाने व्यवसाई जयदीप महेश्वरी, राजू महेश्वरी, शिवम महेश्वरी और मधुरम महेश्वरी ने नेपाल को आत्महत्या के लिए उकसाया था। पुलिस ने इन चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
नेपाल के परिजनों ने पुलिस को बताया कि जयदीप महेश्वरी की फैक्ट्री में नेपाल काम करता था। आरोप है कि फैक्ट्री में चोरी के आरोप में जयदीप ने नेपाल को प्रताड़ित किया था। इसी प्रताड़ना से तंग आकर नेपाल ने आत्महत्या कर ली।
दस वर्ष की सजा, गैर जमानती अपराध
पुलिस ने धारा 108 बीएनएसएस के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। उक्त धारा के तहत दस वर्ष की सजा का प्रावधान है।
ये बोले व्यवसाई जयदीप
व्यवसाई जयदीप ने पूरे मामले को षडयंत्र के तहत अंजाम दिए जाने की बात कही है। उनका कहना है कि उक्त युवक लंबे समय से फैक्ट्री पर काम करता था। पिछले कुछ दिन से फैक्ट्री से ट्राली की ट्रॉली माल चोरी जाने लगा। हमने पड़ताल की तो उक्त युवक चोरी करता पकड़ा गया। हमने इस बात की जानकारी पोहरी पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन हमने कोई प्रताड़ना या मारपीट नहीं की है, युवक ने ये कदम किसके बहकावे में उठाया हमें ज्ञात नहीं है। हमारे विरोध झूठा केस दर्ज किया गया है मामले की गहराई से जांच की जाएगी तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी। 
पुलिस को परिजनों ने ये दी है जानकारी
 मैं सुमित शर्मा थाना कोतवाली में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 16/03/2026 को मर्ग क्र. 45/2026 धारा 194 बीएनएसएस में मृतक नेपाल पुत्र जगनूराम शाक्य उम्र 28 साल निवासी ग्राम बरखेडा थाना पोहरी की मर्ग डायरी प्राप्त हुई। डायरी अवलोकन मर्ग के साक्षी हीरालाल पुत्र झीगुरिया लाल कोली उम्र 54 साल निवासी ग्राम बरखेडा हाल मुदगल कालोनी मनियर शिवपुरी व साक्षी राजकुमारी पत्नी नेपाल शाक्य उम्र 25 साल निवासी बरखेडा थाना पोहरी के कथन लेख किये गये जिन्होने बताया कि जयदीप महेश्वरी, राजू महेश्व महेश्वरी, शिवम महेश्वरी व मधुरम महेश्वरी द्वारा पिछले चार पाँच दिनो से नेपाल शाक्य को जान से मारने की धमकियाँ दी गई एवं प्रताडित किया गया जो इन सब की प्रताडनाओ से तंग आकर नेपाल शाक्य ने फाँसी लगा ली है कथन डायरी संलग्न किये गये। मर्ग की अभी तक की जाँच मर्ग इन्टीमेशन, शव पंचायतनामा व साक्षियों के कथन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला धारा 108, 3 (5) बीएनएस 3 (2) (v) sc/st एक्ट का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। सर्ग क्र. 45/2026 धारा 194 बीएनएसएस की नकल निम्न है फरियादी हीरालाल कोली पुत्र श्री झीगुरिया लाल कोली उम्र 54 साल निवासी ग्राम बरखेडा धाना पोहरी हाल निवास मुदगल कालोनी मनियर ने हमराह विमल शाक्य के उपस्थित थाना आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि आज दिनाक 15/03/2026 के दोपहर करीब 1.30 बजे में अपनी पत्नी ममता के साथ अपने गाँव बरखेडा चला गया था घर पर मेरी लडकी अंजली शाक्य थी अंजली शाम करीबन 5 बजे घर का ताला लगाकर कोचिंग चली गई थी 5 बजे के बाद मेरी पत्नी ममता के फोन पर भतीजा नेपाल शाक्य का फोन आया और उसने बताया कि चाची घर का ताला लगा है चाबी कहा पर है तो मेरी पत्नी ने नेपाल को बताया कि घर की चाबी भैस वाली कुटरिया में रखी है मेरी लडकी अंजली शाक्य शाम करीबन 6 बजे कोचिंग से घर आई तो उसने मुझे फोन पर बताया कि घर के अन्दर कौन है जो गेट नही खोल रहा है फिर आधा घण्टे बाद मैं व मेरी पत्नी दोनो अपने घर मुदगल कालोनी आ गये थे मेरी लडकी घर के बाहर बैठी थी फिर मैने व मेरी लडकी ने गेट की सांस से उंगलियों से धीरे धीरे अन्दर की कुंदी सरकाकर गेट खोल लिया तो हमने देखा चौक में मेरा भतीजा नेपाल शाक्य पुत्र जगनूराम शाक्य उम्र 28 साल ने छत के पंखे के कुन्दे से रस्सी से फाँसी लगा ली है फिर मैंने आस पास के पडौसियो को बुलाया और उनकी मदद से फाँसी के फन्दे से नेपाल को नीचे उतारा मौके पर पुलिस भी आ गई थी फिर नेपाल को एम्बूलेंस से जिला अस्पताल शिवपुरी लेकर आये जहाँ डाक्टर साहब ने चैक कर उसे मृत होना बताया नेपाल के शव को पीएम हाउस में रखवाकर रिपोर्ट करने आया हूँ। रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे।
जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने व्यवसाई जयदीप महेश्वरी, राजू महेश्वरी, शिवम महेश्वरी व मधुरम महेश्वरी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 108 के तहत प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। ये अपराध गैर जमानती है और इसमें दस वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।














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