दिल्ली। आयकर विभाग ने रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार अब आम नागरिक, जिन्हें अपने रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती, वह वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई थी। इधर जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है, उनके लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 तय की गई है। इसके अलावा कर विवादों के निपटान के लिये लाई गई 'विवाद से विश्वास योजना' का लाभ भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक लिया जा सकेगा। इससे व्यापारियों, प्रोफेशनल्स, वेतनभोगी या अन्य करदाताओं को फायदा होगा। कोरोना के चलते इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जरूरी कागजात जुटाना परेशानी भरा है। अधिकतर वेतनभोगी इस समय वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उन्हें तारीख बढ़ने से फायदा हो सकता है। वे अब रिटर्न दाखिल करने में देरी होने पर पेनल्टी और डिफॉल्ट होने से बच जाएंगे।

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