शिवपुरी। उपचुनाव के बीच राजनैतिक आयोजनों को लेकर ग्वालियर उच्च न्यायालय का आज बडा फैसला आ गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में भीड़भाड़ भरे राजनैतिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। वर्चुअल मीटिंग लेने के निर्देश दिये हैं। किसी कारण वर्चुअल मीटिंग नहीं होने की दशा में कलेक्टर, चुनाव आयोग की अनुमति के बाद संबंधित दल को आमसभा या आयोजन की अनुमति दे सकेंगे। साथ ही सभा मे शामिल होने वाले लोगो के लिए मास्क और सेनेटाइजर आवश्यक होंगे। मास्क लोगो को उपलब्ध कराने के लिए सभा आयोजक कलेक्टर को रुपये जमा कराएगें। आयोजको को कोविड गाइड लाइन का पालन कराने को लेकर शपथपत्र भी देना होगा।
कमलनाथ और तोमर पर 23 तक दर्ज करो केस
उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ 23 अक्टूबर तक कोरोना 19 के तहत एफआईआर के निर्देश भी दे दिये हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा मोदी हाउस, लैंडमार्क होटल के सामने ग्वालियर तथा पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा भांडैर जिला दतिया में एक ही दिन 5 अक्टूबर को की गई सभाओ व भीड़ इकट्ठी होने के कारण केस दर्ज करने के निर्देश दिए है।
ये बोले एडवोकेट संजीव
शिवपुरी जिले के जानेमाने एडवोकेट संजीव बिलगैया ने बताना कि इस सम्बन्ध में पीआईएल क्रमांक 13544/2020 आशीष प्रताप बनाम एमपी स्टेट, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत की गई थी। यहां डबल बेंच में जस्टिस शील नागू व राजीव कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने आदेश पारित किया है।

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