दिल्ली। लॉकडाउन अवधि में जिन कर्जदारों ने अपने लोन की ईएमआई समय पर चुकाई अब उन्हें सरकार कैशबैक देने जा रही है। ब्याज पर ब्याज माफी योजना का सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार खुद उस अवधि के ब्याज पर ब्याज का भुगतान करेगी। सभी बैंक और एबीएफसीएस की रकम कर्जदारों के खातों में 5 नवंबर तक ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये फायदा उन कर्जदारों को मिलेगा जिन्होंने वित्तीय संस्थानों से 2 करोड़ रुपये तक का लोन लिया है। इस स्कीम का फायदा 8 सेक्टर्स को मिलेगा जिसमें होम लोन, एजुकेशन लोन, एमएसएमई लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, पर्सनल लोन, प्रोफेशनल लोन, ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान शामिल है।
अगर किसी कर्जदार ने दी गई छूट का लाभ नहीं उठाया और अपनी सभी किश्तों का भुगतान समय पर किया है, तो बैंक से उन्हें कैशबैक मिलेगा। इस स्कीम में ऐसे कर्जदारों को 6 महीने यानि 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त के साधरण और कम्पाउंड व्याज में अंतर का फायदा मिलेगा। साथ ही लॉकडॉउन अवधि में लाभ नहीं लेने वालों की ईएमआई में से ब्याज की रकम को घटा दिया जाएगा। जिससे ईएमआई भी घट जाएगी। ये कैशबैक की रकम हर कर्जदार को मिलेगी चाहे फायदा आंशिक उठाया या पूरी तरह से उठाया अथवा फिर उठाया ही नहीं है।
शर्त ये भी है, कि 29 फरवरी तक लोन एनपीए नहीं होना चाहिए। 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि आम लोगों की दिवाली अब सरकार के हाथों में है। मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार , जिन कर्जदारों के लोन अकाउंट की मंजूर सीमा या कुल बकाया राशि 29 फरवरी तक दो करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है, वो सभी कर्जदार योजना का फायदा उठा सकेंगे। दूसरी शर्त ये कि 29 फरवरी तक इन खातों का मानक होना जरूरी है। मानक खाता उन खातों को कहा जाता है, जिन्हें एनपीए घोषित नहीं किया गया हो। यानि अगर वो खाते एनपीए घोषित हो गया तो ब्याज पर ब्याज का फायदा नहीं मिलेगा।

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