कलक्टर ने जारी किए आदेश
इस माह में जिले में कई परिवारों में विवाह समारोह होना है परंतु अभी कोरोना महामारी के प्रसार को देखते हुए अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में अपने निवास स्थल पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विवाह समारोह की अनुमति होगी। इसकी सूचना संबंधित परिवार को एसडीएम ( अनुविभागीय अधिकारी) को भी देना होगी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने निर्देश देते हुए कहा है कि जिन परिवारों में विवाह की तारीख तय हो गई हैं वह अपने निवास स्थल पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकतम 20 लोगों की उपस्थिति में विवाह संपन्न कर सकते हैं, परंतु कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।

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