ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का बड़ा आदेश सामने आया है। हाईकोर्ट ने कहा कि थानों में सीसीटीवी कैमरों का उद्देश्य अपराध की जांच में मदद करना, आभूषण बनना नहीं। हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा- सीसीटीवी कैमरों के फुटेज सालभर तक सुरक्षित रखें, पुलिस थानों में अच्छी क्वालिटी, ज्यादा क्षमता वाली मेमोरी के कैमरे लगवाना सुनिश्चित करें, यदि यह संभव नहीं है, तो ऐसा हार्डवेयर इंस्टाल करें जिसमें सीसीटीवी फुटेज काफी समय तक सहेज कर रखा जा सके।
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