शिवपुरी। आज दिनांक-15.09.2021 को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शिवपुरी, श्री राधाकिशन मालवीय द्वारा वि.स.प्र.क्र. 5/2016 मे आरोपी राकेश गुप्ता ए.एस.एल.आर. करैरा को भ्र.नि.अधि. की धारा 7 मे 3 साल के सश्रम कारावास और 5000/रु. अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)डी/13(2) मे 5 साल के सश्रम कारावास और 7000/रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी कर्ता- हजारीलाल बैरवा अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी शिवपुरी (म.प्र.) ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.2015 को आवेदक श्री हेपेन्द्रं कुमार झा निवासी सिरसौद द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ग्वालियर के समक्ष एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि उनकी पैतिृक जमीन के सीमांकन हेतु आरोपी राकेश गुप्ताे ए.एस.एल.आर तहसील करैरा द्वारा 15000 रूपये की मांग की जा रहीं है। आवेदक के आवेदन पर से कार्यवाही करते हुये दिनांक 17.06.2015 को लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर द्वारा आरोपी राकेश कुमार गुप्ता को आवेदक से 10000रू. रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडा गया, उक्त मामले की विवेचना उपरांत लोकायुक्त द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया माननीय न्याायालय श्रीमान आर.के मालवीय विशेष न्याययाधीश भ्रष्टाचार निवारण शिवपुरी द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुये, भष्टा्चार निवारण की धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड और धारा 13(1)डी/13(2) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । मामले में शासन की ओर से पैरवी श्री हजारी लाल बैरवा , अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।

मामा का जलसा है
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