समझाया तो परिजनों ने कहा उम्र पूरी होने तक नहीं करेंगे विवाह
नरवर। गत दिवस सीएम हेल्पलाइन एवं चाइल्ड लाइन के माध्यम से नरवर शहर के वार्ड 2 में पुलिया के पास एक अवयस्क किशोरी के बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर कार्यवाही के लिए परियोजना अधिकारी नरवर को सूचित किया गया। पुलिस बल के साथ टीम जब मौके पर पहुंची तो बारात आ चुकी थी।
परिजनों ने टीम से कहा कि साहब, बारात खर्चा हो गया हैं,अब विवाह हो जाने दो। टीम ने समझाया कि 18 वर्ष से पहले विवाह करना अपराध है। उसके लिए यहां मौजूद सभी को 3 साल तक की सजा होगी। तब वहां मौजूद परिजनों और रिश्तेदारों ने टीम को लिखित वचन दिया कि वे उम्र पूरी होने तक विवाह नहीं करेंगे। मौके पर मौजूद वर पक्ष के लोगों को भी समझाया तो उन्होंने भी बाल विवाह नही करने का वचन दिया।
- टीम में यह रहे शामिल

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