भोपाल। प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट किया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अध्यादेश जारी कर दिया है।
निकट भविष्य में पंचायत, जनपद और जिला पंचायत के चुनाव पुराने वार्ड के आधार पर ही होंगे। https://t.co/fANGKU6SuJ
देखिये क्लिक कर ट्वीट
इधर हरवीर रघुवंशी ने बताया कि #शिवराज_सरकार ने #कमलनाथ_सरकार का फैसला बदला, पंचायतों का नया परिसीमन निरस्त। पुरानी व्यवस्था से होंगे चुनाव। देर शाम अध्यादेश की #अधिसूचना जारी।
● ऐसी पंचायतें, जहां परिसीमन तो हो गया, लेकिन उसके प्रकाशन से एक साल के भीतर चुनाव नहीं कराए गए हैं, तो उक्त परिसीमन को निरस्त माना जाएगा। इससे ठीक वैसी ही व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो परिसीमन के पहले थी।
● आरक्षण भी वैसा ही रहेगा, जैसा पूर्व में था। यह व्यवस्था उन पंचायतों में लागू नहीं होगी, जिसके क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं।
● कमलनाथ सरकार ने सिंतबर 2019 में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन कर करीब 1200 नई पंचायतें बनाई थी, जबकि 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया गया था।
अब जिला पंचायत आरक्षण की जरूरत नही होगी। पुराना आरक्षण ही फिर से लागू होगा।

सच्ची और अच्छी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिये "मामा का धमाका डॉट कॉम"।
ये है, आपकी अपनी आवाज।
फोन कीजिये। खबर भेजिये वाट्सअप नम्बर 98262 11550 या मेल कीजिये 550vip@gmail.com
कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें