दिल्ली में एडवोकेट, शिवपुरी की श्वेता सांड ने की मामले में पैरवी
दिल्ली। राजस्थान के रोहिखेड़ा ग्राम में 10 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जाधारी ग्रामीणों को 6 माह का स्थगन मिल गया है, उन्हें हटाये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। बीते रोज उन्हें पुलिस ने हटाया था और हाइकोर्ट के निर्देश पर भूमि किसी अन्य को आवंटित कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में शिवपुरी मध्यप्रदेश की निवासी एडवोकेट स्वेता सांड ने अपील दायर की थी। भूतपुरा निवासी महावीर पुत्र प्यारेलाल आदि ने मिलकर राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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