शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषड आयोग शिवपुरी के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे एवम सदस्य तानाजीराव ने एडवोकेट अजय कुमार जैन द्वारा दायर किये गए परिवाद पर लाखों के बिजली बिल निरस्त कर दिये। प्रकरण के अनुसार उपभोक्ता भरत सिंह एवम तपेश्वर सिंह निवासी शिवपुरी ने बिजली कम्पनी से कृषि कनेक्शन लिया था। सप्लाई 2011 से बन्द थी वाबजूद अप्रल 2019 को कम्पनी ने 113458 एवम 113458 के बिल दोनों उपभोक्ताओं को दिये। जब इन्होंने विभाग को शिकायत दर्ज कराई तो सुनवाई नहीं की। मजबूर होकर दोनों ने अपने अधिवक्ता अजय जैन के माध्यम से परिवाद दायर किया। जिस पर रिकॉर्ड व साक्ष्यों दस्तावेज के दृष्टिगत दोनों बिल की राशि निरस्त का फैसला सुनाया है।
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