शिवपुरी, 21 मार्च 2022। प्रशासक नगर पालिका परिषद शिवपुरी कलेक्टर अक्षय सिंह द्वारा नगर में प्रदाय किए गए घरेलू, औद्योगिक, व्यावसायिक एवं संस्थागत कनेक्शनों में पेयजल की नवीन दरें निर्धारित की गई है।
नगर पालिका परिषद शिवपुरी के सीएमओ ने बताया कि वर्तमान में जलकर वसूली को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व जलकर दरों में वृद्धि कर नवीन जलकर दर निर्धारित की गई है। निर्धारित दरों में नवीन नल कनेक्शन शुल्क अंतर्गत एचडीपीईडीआईसीआई, जीआई, सीमेन्ट की समस्त व्यास की पाईप लाईन से घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थागत संयोजनों से 15 एमएम फैरूल कनेक्शन के लिए 2700 रूपए, मासिक दर (15 एमएम फैरूल कनेक्शन) के अंतर्गत घरेलू(सामान्य) के लिए 100 रूपए प्रतिमाह फिक्स चार्ज, बीपीएल धारक के लिए 50 रूपए, व्यावसायिक संयोजन के लिए 500 रूपए, शासकीय कार्यालय संस्थागत संयोजक के लिए 300 रूपए, निर्माण कार्य के लिए 500 रूपए, औद्योगिक के लिए 500 रूपए प्रतिमाह फिक्स चार्ज निर्धारित किए गए है।
इसी प्रकार मासिक दर वल्क कनेक्शन अंतर्गत वाणिज्यिक संयोजन के लिए 20 किलो लीटर प्रतिमाह तक 29.9 रूपए प्रति किलो लीटर, 20 से 30 किलो लीटर प्रति माह तक प्रारंभिक 20 किलो लीटर तक 29.9 रूपए प्रतिकिलो लीटर इसके उपरांत 20 से 30 किलो लीटर तक 39.9 रूपए प्रति किलो लीटर, 30 किलो लीटर प्रतिमाह से अधिक के लिए 49.9 रूपए प्रति किलो लीटर निर्धारित किए गए है। औद्योगिक संयोजन अंतर्गत 20 किलो लीटर प्रतिमाह तक 44.85 रूपए प्रति किलो लीटर, 20 से 30 किलो लीटर प्रतिमाह तक के लिए 59.85 रूपए प्रति किलो लीटर, 30 किलो लीटर प्रतिमाह से अधिक के लिए 74.85 रूपए प्रति किलो लीटर निर्धारित किया गया है। संस्थागत संयोजन अंतर्गत 20 किलो लीटर प्रतिमाह के लिए 22.425 रूपए प्रति किलो लीटर, 20 से 30 किलो लीटर प्रति माह तक के लिए 29.925 रूपए प्रति किलो लीटर, 30 किलो लीटर प्रति माह से अधिक 37.425 रूपए प्रति किलो लीटर निर्धारित किया गया है। समस्त प्रकार के 15 एमएम फैरूल कनेक्शन हेतु कनेक्शन विच्छेद शुल्क 500 रूपए, बल्क कनेक्शन विच्छेद शुल्क 500 रूपए, कनेक्शन परिवर्तन शुल्क 2700 रूपए, नाम परिवर्तन शुल्क 300 रूपए, अवैध कनेक्शन को वैध करने का शुल्क 7700 रूपए एवं समस्त प्रकार के कनेक्शन हेतु प्रतिमाह शुल्क जमा न करने पर सरचार्ज प्रतिमाह राशि का 25 प्रतिशत रहेगा। बल्क कनेक्शन प्रदान करने का शुल्क प्रस्तावित प्राक्कलन में 5 प्रतिशत सुपरवीजन चार्ज जोड़कर निर्धारित किया गया है। अवैध कनेक्शन को वैध करने हेतु 01 अप्रैल 2022 तक 2700 रूपए लिया जाएगा। इसके उपरांत 02 अप्रैल से शुल्क 7700 रुपये रहेगा।
इसी प्रकार मासिक दर वल्क कनेक्शन अंतर्गत वाणिज्यिक संयोजन के लिए 20 किलो लीटर प्रतिमाह तक 29.9 रूपए प्रति किलो लीटर, 20 से 30 किलो लीटर प्रति माह तक प्रारंभिक 20 किलो लीटर तक 29.9 रूपए प्रतिकिलो लीटर इसके उपरांत 20 से 30 किलो लीटर तक 39.9 रूपए प्रति किलो लीटर, 30 किलो लीटर प्रतिमाह से अधिक के लिए 49.9 रूपए प्रति किलो लीटर निर्धारित किए गए है। औद्योगिक संयोजन अंतर्गत 20 किलो लीटर प्रतिमाह तक 44.85 रूपए प्रति किलो लीटर, 20 से 30 किलो लीटर प्रतिमाह तक के लिए 59.85 रूपए प्रति किलो लीटर, 30 किलो लीटर प्रतिमाह से अधिक के लिए 74.85 रूपए प्रति किलो लीटर निर्धारित किया गया है। संस्थागत संयोजन अंतर्गत 20 किलो लीटर प्रतिमाह के लिए 22.425 रूपए प्रति किलो लीटर, 20 से 30 किलो लीटर प्रति माह तक के लिए 29.925 रूपए प्रति किलो लीटर, 30 किलो लीटर प्रति माह से अधिक 37.425 रूपए प्रति किलो लीटर निर्धारित किया गया है। समस्त प्रकार के 15 एमएम फैरूल कनेक्शन हेतु कनेक्शन विच्छेद शुल्क 500 रूपए, बल्क कनेक्शन विच्छेद शुल्क 500 रूपए, कनेक्शन परिवर्तन शुल्क 2700 रूपए, नाम परिवर्तन शुल्क 300 रूपए, अवैध कनेक्शन को वैध करने का शुल्क 7700 रूपए एवं समस्त प्रकार के कनेक्शन हेतु प्रतिमाह शुल्क जमा न करने पर सरचार्ज प्रतिमाह राशि का 25 प्रतिशत रहेगा। बल्क कनेक्शन प्रदान करने का शुल्क प्रस्तावित प्राक्कलन में 5 प्रतिशत सुपरवीजन चार्ज जोड़कर निर्धारित किया गया है। अवैध कनेक्शन को वैध करने हेतु 01 अप्रैल 2022 तक 2700 रूपए लिया जाएगा। इसके उपरांत 02 अप्रैल से शुल्क 7700 रुपये रहेगा।

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