करैरा। मगरौनी के नगर सेठ कपूरचंद जैन के यहां 2 अप्रैल 2011 की मध्यरात्रि में डकैतों द्वारा डाली गयी डकैती पर डेढ़ क्विंटल चांदी, 3 किलो सोना, नगदी 2,75,000 रूपये लूटकर कपूरचंद और उनकी पत्नी निर्मला एवं संजय के साथ
मारपीट करने पर थाना नरवर में सनसनीखेज मामला दर्ज हुआ। विशेष न्यायालय अतुल सक्सैना करैरा ने 40 गवाहों के कथन दर्ज करने के बाद समस्त आरोपीगण बृखभान उर्फ घोड़ा पुत्र रामचरण गुर्जर, उदयवीर पुत्र दाताराम गुर्जर, बलवीर उर्फ बल्लो पुत्र बदन सिंह गुर्जर, मनोज पुत्र बदनसिंह गुर्जर, जगदीश उर्फ करूआ गुर्जर, शिवचरण पुत्र शोभरण गुर्जर निवासीगण ग्राम लक्ष्मणगण थाना महाराजपुरा, जिला ग्वालियर एवं रमेश पुत्र जगदीश निवासी थाना विश्वविद्यालय जिला ग्वालियर, रमेश पुत्र मदन सिंह गुर्जर निवासी थाना पनिहार जिला ग्वालियर को डकैती के आरोप में दोषसिद्ध पाया तथा पृथक से जगदीश उर्फ करूआ, रमेश पुत्र मदन को कट्टा रखने के आरोप में तथा विष्णु सोनी विट्ठलदास सोनी निवासी थाना मुरार को चोरी का सामान रखे जाने पर भी दोषी पाया। अदालत द्वारा इस सनसीनखेज मामले में सजा सुनाते समय उपस्थित आरोपी रमेश पुत्र मदन, रमेश पुत्र जगदीश, शिवचरण को दस-दस साल के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया। अनुपस्थित आरोपीगण के लिए गिरफतारी वारंट जारी किये गये। आरोपी जोगेंद्र पुत्र भरतसिंह के विरुद्ध साक्ष्य न होने से उसे बरी किया गया। अदालत ने आरोपीगण के अपराध पर तल्ख टिप्पणी कर आधीरात में डाली गयी डकेती को संगीन गुनाह बताकर उन्हें किसी भी रियायत देने से इंकार किया। मामले का संचालन एजीपी हर्षवर्धन दुबे द्वारा किया जाकर सहयोग ए.एस.आई. छोटेलाल कुशवाह एवं आरक्षक हरीश तिवारी ने किया।
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