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न्यायालय ने दिया विद्यालय के पक्ष में फैसला

शनिवार, 23 अप्रैल 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। शिक्षण सत्र 2020-21 में गीता पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र के पिता मंगल सिंह द्वारा विद्यालय के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में दायर याचिका को सिरे से खारिज करते हुए पालक को सत्र 2019-20 एवं 20-21 की समस्त बकाया शुल्क तत्काल जमा करने का आदेश पारित किया। ज्ञात हो कि पालक ने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान गीता पब्लिक स्कूल पर अनावश्यक फीस वसूलने का आरोप लगाया था। जबकि विद्यालय ने सम्पूर्ण लॉक डाउन के समय मई और जून माह में भी ऑनलाइन कक्षाएं लगाकर अध्यापन कराया गया था और स्कूल मैनेजमेंट द्वारा सभी विद्यार्थियों को हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें विद्यालय शुल्क में भी कटौती की गई थी व नियमानुसार शिक्षण शुल्क की मांग की गई थी जिसे माननीय न्यायालय ने सही ठहराया और पालक मंगलसिंह जो कि स्वयं  एडवोकेट  हैं, कि याचिका खारिजकर समस्त बकाया शुल्क जमा करके बच्चे के दस्तावेज प्राप्त करने का आदेश दिया। ये बात विशेष ध्यान देने की है कि विद्यालय ने छात्र हित को महत्व देते हुए न केवल छात्र की बोर्ड परीक्षा फीस जमा की थी, बल्कि छात्र की वर्ष भर ऑनलाइन कक्षाएं भी बंद नहीं की थीं।

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