शिवपुरी। पुलिस थाना दिनारा द्वारा दिनांक 04/03/2015 को दोपहर 12:20 बजे कल्ली उर्फ बृजनंदन पुत्र रामरतन यादव निवासी ग्राम चोका थाना करैरा जिला शिवपुरी को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध क्रं. 63/15 गिरफ्तार किया था, जिसके उपरांत उसे माननीय सी. जे. एम के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होकर दिनांक 13/05/2022 को निर्णय माननीय सी. जे. एम द्वारा पारित किया गया तथा बृजनंदन उर्फ कल्ली को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया गया, अभियुक्त की ओर से पैरवी आलोक श्रीवास्तव (एडवोकेट) एवं संजय शर्मा (एडवोकेट) एचवाडा वाले द्वारा की गयी।






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