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धमाका बड़ी खबर: छिंदवाड़ा में रिश्वत लेते पकड़े गए तृतीय श्रेणी महावीर जैन पर न्यौछावर जिला प्रशासन, डूडा अधिकारी के साथ नपा शिवपुरी प्रभारी, मगरोनी सहित करैरा नगर परिषद का अतिरिक्त चार्ज, उस पर अनाधिकृत ले रखा वित्तीय अधिकार

गुरुवार, 2 जून 2022

/ by Vipin Shukla Mama
नगर के वरिष्ठ एडवोकेट विजय तिवारी का अब, ऑपरेशन महावीर जैन
* नगरीय प्रशासन के मुख्य सचिव को भेजा विस्तार से वैधानिक पत्र
* जांच के आदेश कर की दंडित करने की मांग
शिवपुरी। कौन कहता हैं की आसमान में छेद नहीं
हो सकता इक पत्थर तो जरा जोर से उछालो यारो। शायद ये कहावत नगर के जागरूक, चौकन्ने, निडर, साहसी और जनहित के मुद्दों पर मुखर रहने वाले एडवोकेट विजय तिवारी पर सटीक बैठती है। लगातार बड़े विषयों को दमदारी से उठाने वाले एडवोकेट तिवारी के राडार पर इस बार डूडा सहित विभिन्न पदों पर काबिज महावीर जैन आए हैं। उन पर जिला प्रशासन की मेहरबानी किसी से छुपी नहीं है। वे इन दिनों एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी बन गए हैं। इतना ही नहीं कलेक्टर को शायद अंधेरे में रखकर उन्होंने वित्तीय अधिकार भी ले रखे हैं। जबकि किसी तृतीय श्रेणी के बल्लेबाज को नहीं बल्कि राजपत्रित अधिकारी को ये अधिकार मिलता हैं। इतना ही नहीं जैन पर साल 2014 में लोकायुक्त की छाया भी पड़ चुकी हैं। बीस हजार की रिश्वत लेने पर उनके विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। फिर सात साल बाद साल 2020 में उनको बहाल कर के शिवपुरी का उद्धार करने भेजा गया। दरअसल एडवोकेट तिवारी की वक्र दृष्टि इसीलिए उन पर जा पड़ी है। इसे लेकर उन्होंने मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन को लिखा हैं की महावीर प्रसाद जैन मूल पद कार्यक्रम निरीक्षक, आदिम जाति कल्याण विभाग शिवपुरी को नियम विरूद्ध तरीके से सौंपें गये प्रभारी पी.ओ. डूडा, प्रभारी नगरपालिका अधिकारी शिवपुरी, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी मगरौनी, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी करैरा के पदों से तत्काल कार्यमुक्त किये जाने एवं महावीर प्रसाद जैन द्वारा किये गये वित्तीय शक्तियों के दुरूपयोग की जाँच कर सम्यक रूप से दण्डित किया जाए। 
आइए पढ़िए एडवोकेट तिवारी का वह पत्र
श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग बल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
विषय :- नगरपालिका परिषद शिवपुरी के प्रभारी श्री महावीर प्रसाद जैन की अवैध नियुक्ति के संबंध में। 
माननीय महोदय,
उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्री महावीर प्रसाद जैन मूलतः मध्यप्रदेश शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यक्रम निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। कलैक्टर महोदय मण्डल शिवपुरी द्वारा उक्त महावीर प्रसाद जैन को वर्तमान में जिला शहरी विकास अधिकरण ( डूडा) के परियोजना अधिकारी पद का प्रभार दे रखा है साथ ही उक्त श्री महावीर प्रसाद जैन को लगभग एक माह पूर्व शिवपुरी नगरपालिका परिषद जहाँ कि वर्तमान में शासन द्वारा नियुक्त शैलेश अवस्थी मुख्य नगरपालिका अधिकारी "क" श्रेणी के पद पर शासन के आदेशानुसार पदस्थ होकर कार्यरत है, उक्त महावीर प्रसाद जैन को कलैक्टर महोदय द्वारा प्रभारी अधिकारी के पद का दायित्व भी सौपा गया है। आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि उक्त महावीर प्रसाद जैन को नगर परिषद मगरौनी के मुख्यनगर पालिका अधिकारी के पद का प्रभार भी कलैक्टर महोदय द्वारा सौंपा गया है।यह कि उक्त श्री महावीर प्रसाद जैन मूल रूप से आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यक्रम निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। उल्लेखनीय है कि उक्त पद मध्यप्रदेश शासन का तृतीय वर्ग कर्मचारी पद है। तृतीय वर्ग के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को वित्तीय अधिकार एकमात्र शासन द्वारा सौंपे जा सकते हैं किंतु यहां मध्यप्रदेश शासन के उक्त नियम का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के भाग 1 के सहायक नियम 125 के प्रावधान अनुसार आहरण संवितरण के अधिकार केवल राजपत्रित अधिकारी को ही प्रत्यायोजित किये जा सकते हैं जो कि श्री महावीर प्रसाद जैन उक्त द्वितीय वर्म अधिकारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। कलैक्टर महोदय द्वारा उक्त महावीर प्रसाद जैन को नगरपरिषद मगरौनी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का प्रभार सौंपा गया तथा उक्त महावीर प्रसाद जैन द्वारा नियमविरूद्ध तरीके से बिना शासनादेश के वित्तीय लेनदेन अपने हस्ताक्षर से किया जा रहा है जिसका महावीर प्रसाद जैन को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
Date 29/05/2022 यह कि किसी एक व्यक्ति विशेष को जिला स्तर के महत्वपूर्ण पद परियोजना अधिकारी डूडा, "क' श्रेणी की नगरपालिका परिषद शिवपुरी के नरगपालिका अधिकारी का प्रभार, शिवपुरी के मगरौनी जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं वहां मुख्य नगरपालिका अधिकारी का प्रभार सौंपा जाना अपने आप में आश्चर्यजनक है उल्लेखनीय है कि श्री महावीर प्रसाद जैन के विरूद्ध लोकायुक्त पुलिस छिंदवाड़ा द्वारा 20000 /- रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपराध क्रमांक 516 / 2014 पंजीबद्ध हुआ था तथा उक्त अपराध में उक्त महावीर प्रसाद जैन को तत्समय शासन द्वारा निलंबित कर उन्हें लगभग 7 वर्ष पश्चात दिनांक 28.02. 2020 को बहाल किया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त अपराधिक प्रकरण वर्तमान में भी न्यायालय विशेष न्यायाधीश महोदय छिंदवाड़ा के न्यायालय में विचाराधीन है।
4. यह कि, कलैक्टर महोदय शिवपुरी द्वारा उक्त महावीर प्रसाद जैन को लगभग 7 वर्ष के निलंबन उपरांत पी.ओ. डूडा, भुभाग अधिकारी नगरपालिका परिषद शिवपुरी, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद मगरौनी, प्रभारी मुख्यनगरपालिका अधिकारी करैरा जैसे कई महत्वपूर्ण पदों का प्रभार एक साथ दिया जाना अपने आप में आश्चर्यजनक हैं। उल्लेखनीय है कि तृतीय वर्ग कर्मचारी होने के कारण महावीर प्रसाद जैन वित्तीय अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं किंतु बिना कलैक्टर महोदय की अनुमति अथवा ज्ञान के उक्त महावीर प्रसाद जैन द्वारा प्रभारी सी. एम. ओ. नगर परिषद मगरौनी की हैसियत से वित्तीय अधिकारों का दुरूपयोग किया जा रहा है जिसे करने का उक्त महावीर प्रसाद जैन को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। महावीर प्रसाद जैन द्वारा उक्त महत्वपूर्ण पदों का दुरूपयोग किया जा रहा है।
अतः निवेदन है कि उक्त महावीर प्रसाद जैन मूल पद कार्यक्रम निरीक्षक, आदिम जाति कल्याण विभाग शिवपुरी को नियम विरूद्ध तरीके से सौंपें गये प्रभारी पी.ओ. डूडा, प्रभारी नगरपालिका अधिकारी शिवपुरी, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी मगरौनी, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी करैरा के पदों से तत्काल कार्यमुक्त किये जाने एवं महावीर प्रसाद जैन द्वारा किये गये वित्तीय शक्तियों के दुरूपयोग की जाँच कर सम्यक रूप से दण्डित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। 
Old is gold
आदेश 
एफ 14-2/2015/25/1 श्री महावीर प्रसाद जैन (मूल पद कार्यनिरीक्षक प्रभारी अधिकारी जनपद पंचायत लामिया, जिला छिंदवाड़ा को पुलिस द्वारा दिनाक 03.12.2014 को की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़े आने पर अपराध कमांक: 516/2014 पंजीबद्ध कराया। आयुक्त आदिवासी विकास के आदेश दिनांक 16/12/2014 - श्री जैन को निलंबित किया गया विवेचना उप प्रकरण विधि एवं कार्य विभाग के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति हेतु भार हुआ जिसके परिपेक्ष्य में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.01.2016 दवारा अभियोजन मा. न्यायालय में पेशी दिनांक 11.01.2020 को हेतु नियत थी। मा प्रथम अपराधीन्वि दिनांक 13.11.2019 को नियत पेशी में लेख किया गया कि साध्य श्री प्रभात शुक्ला दिनाक 02032019 में उपस्थित नही हो रहे है। अतः नाक्षी श्री प्रभात शुक्ला, निरीक्षक, गोटेगाव के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक कार्यवाही किये जाने एवं अनुपस्थिति बाबत आपन लेख किया जाये तथा साक्षी को पुलिस अधीक्षक से पुनः गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाये दिनांक 12.12.2019 को नियत पेशी में अन्य साक्षीगण श्री पनी सम्म गोस्वामी एवं मैनेजर, एच डी. एफ. सी. इंदौर को 5000-5000 के जमानती वारंट पर तलब किया गया। 2 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 जनवरी, 2013 एवं संशोधित परिपत्र दिनाक 30 मिला 015 के परिप्रेक्ष्य में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विभागीय जांच / आपराधिक प्रकरणी में एक वर्ष से अधिक अधि निलंबित शासकीय सबकों को बहाली के संबध में दिनांक 12/02/2020 को बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में समिति दार मान न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में साक्ष्यों द्वारा नियत तिथि को उपस्थित नहीं होने के कारण हो रहे विलंब तथा श्री जैन की कोई भूमिका नहीं होने के कारण श्री महावीर प्रसाद जैन, निलंबित (मूल पद कार्यक्रम निरीक्षक तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लामिया, जिला छिंदवाड़ा के प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण उपरा निलंबन से बहाल करने की अनुशंसा की गई।
अतः राज्य शासन एतद द्वारा श्री महावीर प्रसाद जैन, निलंबित (मूल पद कार्यक्रम निरीक्षक) प्रभारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, तामिया जिला छिंदवाडा (वर्तमान में मुख्यालय कार्यालय, जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला शिवपुरी को निलंबन से बहाल कर कार्यालय, जिला संयोजक, आदिम जातिया
विभाग, जिला शिवपुरी में क्षेत्र संयोजक के रिक्त पद पर पदस्थ करता है। निलंबन अवधि काया
दवारा पारित आदेश के उपरांत से किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(दिनेश श्रीवा सचिव-8/2/20 मध्यप्रदेश शासन
उप आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल

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