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सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम का दुरुपयोग किया तो आपकी खेर नहीं, कलेक्टर अक्षय सिंह

सोमवार, 13 जून 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी, 13 जून 2022। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम का दुरुपयोग किया तो आपकी खेर नहीं। कलेक्टर अक्षय सिंह ने जिले के लोगों से अपील की हैं कि माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहॅुचाने वाली किसी भी पोस्ट को बर्दास्त नहीं किया जायेगा बल्कि कानूनी कारवाई होगी। उन्होंने कहा की राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निर्वाचन 2022 एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वोट्सएप, ट्विटर इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहॅुचाने से दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहती है। जनसामान्य सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये तत्काल प्रभाव से जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने जिलेकी राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के आधीन यह प्रतिबन्धित आदेश जारी किये गये है।
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे व्हाटसअप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर एसएमएस, इन्स्टग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नही करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है. जिसमें धार्मिक सामाजिक, जातिगत, भावनाएं भड़काने या साम्प्रदायिक विद्वेष फेले का प्रसारित नहीं करेगा।सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की यह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके ।कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्ड संहिता की धारा-188 सायवर विधि तथा अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
तीन दिन पहले से होंगे वाहन चेक: कलेक्टर
त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 हेतु जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के हित में मतदान दिवस से तीन दिन पूर्व से वाहनों की गहन जांच की जाएगी।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश प्रकाश शुक्ला ने बताया कि मतदान दिवस से तीन दिन पूर्व से वाहनों की गहन जांच की जाएगी। चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर अथवा अन्यथा प्राप्त किसी सवारी गाड़ी या अन्य वाहन से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने का कृत्य न किया जाए। इसे रोकने के लिए प्रभावकारी प्रबंध किये जाएगें। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि वाहन में कोई अवांछनीय तत्व या शस्त्र या विस्फोटक सामग्री या अवैध शराब तो नहीं ले जाई जा रही है, इस हेतु वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया जाए। यदि उक्तानुसार वाहनों का दुरूपयोग पाया जाता है, तो यह कृत्य मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 के अंतर्गत अपराध है।
घर घर पहुंचाए मतदाता पर्ची
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों के सभी मतदाताओं को घर-घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि यह कार्यवाही मतदान दिनांक के पहले कर ली जाये। नगरीय निकायों में प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को है।

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