शिवपुरी। नगर के ख्यातिनाम डॉक्टर आरएस गुप्ता को बीमा कंपनी दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस इलाज का पूरा खर्च देगी, यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया है। डॉक्टर गुप्ता ने उक्त कंपनी से मेडिकल बीमा कराया था।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने मेडिक्लेम पॉलिसी के एवज में बीमा क्लेम नहीं देने पर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ यह फैसला सुनाया है। डॉक्टर को हार्ट अटैक आने पर इलाज में 1.23 लाख रु. खर्च हुए थे। अब उक्त रकम के अलावा 20 हजार रुपए और परिवाद व्यय भी अलग से देना होगा।
अभियोजन के मुताबिक डॉ आरएस गुप्ता पुत्र रतनलाल ने साल 2006 में दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से अपने नाम मेडिक्लेम पॉलिसी लेकर हेल्थ बीमा कराया था। डॉक्टर गुप्ता जब भोपाल थे, तब वह बीमार हो गए और अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया। इलाज पर डॉ गुप्ता के 1 लाख 23 हजार 696 रुपए खर्च हो गए। इसके अलावा मेडिक्लेम पॉलिसी के नियमों के तहत पहला अटैक आने पर कंपनी से उपभोक्ता को इलाज के खर्च के साथ 20 हजार रुपए अलग से मिलते हैं। स्वस्थ होने के बाद डॉक्टर ने बीमा कंपनी में क्लेम किया तो कंपनी ने पूरा क्लेम ही निरस्त कर दिया। डॉक्टर ने एडवोकेट अरुण राजोरिया के जरिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में परिवाद लगाया। मामले में सुनवाई के बाद फोरम के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे व सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा व अंजू गुप्ता ने बीमा कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह डॉक्टर को 123696 रुपए, 20 हजार रुपए पॉलिसी के, 5 हजार रुपए मानसिक परेशानी व दो हजार रुपए परिवाद व्यय राशि एक माह के अंदर अदा करने के आदेश दिए हैं। डॉक्टर आरएस गुप्ता ने फैसला पर संतुष्टि जताई है।

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