शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायालय श्री अमित कुमार शिवपुरी के समक्ष परिवादी भूपेंद्र सिंह रावत द्वारा प्रकरण के अभियुक्त महेश रावत के विरुद्ध अपने अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया के माध्यम से चैक बाउंस का एक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त महेश रावत पर 1,60,000 रुपए की राशि अधिरोपित कर 3 माह के कारावास से दण्डित किया है।
संक्षेप में प्रकरण क्रमांक SC NIA /74 /2019 इस प्रकार है कि परिवादी एवं अभियुक्त एक दूसरे से परिचित थे अभियुक्त द्वारा परिवादी को दिनांक 14/12/2018 को 1,23,000 रुपए का चैक बोरिंग उत्खनन के एवज में भुगतान हेतु दिया था। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक अपने खाता बैंक एक्सिस बैंक शिवपुरी मे लगाया जो बैंक द्वारा बाउंस कर दिया गया था। इसके पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता जितेन्द्र समाधियां के माध्यम से एक सूचना पत्र प्रेषित किया जिसके प्राप्त होने पर भी अभियुक्त के द्वारा चैक राशि नही अदा की गई परिवादी द्वारा परिवाद पेश किया जिसे न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए साक्षय एवम दस्तावेजों को देखते हुए आरोपी को प्रतिकर व सजा से दण्डित किया गया।




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