
धमाका बड़ी खबर: जिला पंचायत मध्यान भोजन वितरण के नाम पर रिश्वत की लेनेे वाली एमडीएम टास्क मैनेजर कीनल को चार साल के सश्रम कारावास की सजा
शिवपुरी। शिवपुरी के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्व-सहायता समूह का मध्यान्ह भोजन के मामले में रिश्वत मांगने वाली टास्क मैनेजर कीनल त्रिपाठी को चार साल के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का फैसला सुनाया है। अभियोजना की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक हजारी लाल बैरवा की ओर से की गई थी। अभियोजन हजारी लाल बैरवा के अनुसार करैरा जनपद के ग्राम बहोरा में शासकीय माध्यमिक विद्यालय बडारा में इंदिरा गांधी स्वसहायता समूह द्वारा मध्यान भोजन वितरण का कार्य किया जाता है। उक्त समूह में उसकी माँ रती बाई अध्यक्षा तथा सावित्री चिढार सचिव है। आवेदक इनके समूह में समूह के कार्य में सहायता करता है। 5 अक्टूबर 2016 को जिला पंचायत शिवपुरी में पदस्थ एमडीएम टास्क मैनेजर कीनल त्रिपाठी द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान उन्हें नोटिस भी जारी किया था, नोटिस का जबाब 18 अक्टूबर 2016 को दे दिया गया था। परन्तु एमडीएम की टास्क मैनेजर कीनल त्रिपाठी ने नोटिस निरस्त करवाने के बदले 25 हजार रुपये की मांग की थी। कीनल त्रिपाठी द्वारा रिश्वत मांगने की पूरी रिकॉर्डिंग रमेश जाटव ने अपने मोबाइल में कर ली थी। जिसकी शिकायत 13 नवम्बर 2016 को लोकायुक्त ग्वालियार के पुलिस अधीक्षक से गई थी। उसी मामले में उचित कार्रवाई के बाद लोकायुक्त पुलिस ने 1 दिसम्बर 2016 को आरोपित कीनल त्रिपाठी को जिला पंचायत कार्यालय में 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में कीनल त्रिपाठी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया। न्यायाल में प्रकरण की सुनवाई के दौरान मामले में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने आरोपित को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 13 (1) डी/13 (2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।20 हजार की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने किया था kinal tirpathi को गिरफ्तार।

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