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प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) संगठन का शिवपुरी में संचालन कर रहे प्रतिनिधियों आदिल शिवानी सहित अब्दुल आरिफ को नोटिस

रविवार, 27 नवंबर 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। केंद्र सरकार द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) संगठन को प्रतिबंधित किया गया है। 28 सिंतबर 2022 को नोटिफिकेशन प्रकाशित किया है। इस संबंध में उच्च न्यायालय दिल्ली के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित न्यायाधिकरण द्वारा पीएफआई संगठन और सहयोगी संगठनों को नोटिस जारी किए गए हैं।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिवपुरी जिले में पीएफआई संगठन से जुड़े दो लोगों को इस संबंध में नोटिस तामील किया गया है। नोटिफिकेशन की प्रति कलेक्टर कार्यालयऔर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी चस्पा कराई गई है। इसके अलावा रिहायशी एरिया में लाउडस्पीकर के माध्यम से और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचना दी गई है। 
शिवपुरी जिले में पीएफआई संगठन से जुड़े वार्ड क्रमांक 2 शक्ति पुरम कॉलोनी खुडा निवासी पीएफआई के सक्रिय सदस्य आदिल शिवानी और हरदोल बाबा मंदिर के पास महल सराय इमामबाड़ा, पुरानी शिवपुरी निवासी पीएफआई के संस्थापक सदस्य अब्दुल आरिफ खान को नोटिस तामील कराया गया है। अब्दुल आरिफ खान के विरुद्ध देहात थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 505 के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया है।

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