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धमाका डिफरेंट: कुत्ते को जैसे ही कहा छू, भेड़ बकरियों पर किया हमला, मौत, कुत्ता मालिक पर केस दर्ज

सोमवार, 20 फ़रवरी 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। एक व्यक्ति को अपने कुत्ते से छू कहना भारी पड़ गया। बफादारी में नंबर एक कुत्ते Dog को जैसे ही उसके मालिक onar ने छू कहा वह भोकता हुआ आफत बन बैठा और भेड़ बकरियों के झुंड पर हमला कर दिया नतीजे में भेड़, बकरी की मौत kild हो गई। इस बात से दुखी भेड़ बकरी का मालिक सीधे थाने पहुंचा और व्यथा कह सुनाई। उसने पूरा वाकया पुलिस को सुनाया और 15000 के नुकसान का हर्जाना बताते हुए केस दर्ज करवा दिया। दरअसल यह रोचक मामला शिवपुरी जिले के अमोलपठा चौकी का हैं। जहां एक कुत्ते के कारण उसके मालिक पर केस दर्ज हुआ है। ग्राम नयागांव निवासी अमरचंद्र जाटव ने अमोलपठा चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी कि 18 फरवरी को वह और उसकी भाभी लीलावती बकरियों को चराकर घर वापिस लौट रहे थे।  रास्ते में गंगाराम मिल गया गंगाराम के पीछे उसका कुत्ता आ रहा था तभी गंगाराम ने अपने कुत्ते को छू कर दिया। मालिक का आदेश सुन कुत्ता हमलावर हो गया। कुत्ता कहर बनकर बकरियों पर टूट पड़ा। कुत्ते ने हमारी आंखों के सामने तीन बकरी, एक बकरे को मौत के घाट उतार दिया, इसके अतिरिक्त तीन बकरे और एक बकरी घायल कर दिए। इससे उन्हें करीब पंद्रह हजार रुपए का नुकसान हुआ है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर कुत्ते के मालिक की गलती मानते हुए अमरचंद्र जाटव पर धारा 429 के तहत केस दर्ज कर लिया।
कितनी सजा हो सकती
एडवोकेट संजीव बिलगइयां के अनुसार 
भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के अनुसार, जो भी कोई किसी हाथी, ऊंट, घोड़े, खच्चर, भैंस, सांड़, गाय या बैल को, चाहे उसका कुछ भी मूल्य हो, या पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीवजन्तु का वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा कुचेष्टा करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।








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