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धमाका बड़ी खबर: एडवोकेट विजय तिवारी ने छोड़ा नपाध्यक्ष सहित सीएमओ पर राकेट, पूछा 146 कोलोनाइजर को नोटिस तो एफआईआर सिर्फ 14 पर आखिर क्यों? कोर्ट जाऊं क्या

मंगलवार, 21 मार्च 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिले के तेज तर्रार एडवोकेट विजय तिवारी ने नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा, सीएमओ केएस सगर को वैधानिक पत्र जारी कर दिया हैं। ये पत्र शिवपुरी तहसील जिला शिवपुरी में कॉलोनाइजरों के विरूद्ध अवैध कॉलोनीयों का निर्माण कर शासन को करोड़ो रूपये का विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क जमा न करके आर्थिक क्षति कारित करने के संबंध में की गई शिकायत के संबंध में जारी किया गया हैं। जिसकी शिकायत उन्होंने क्रमश किए जाने का तिथिवार पत्र में उल्लेख किया हैं। ईओडब्ल्यू सहित 181 में भी समय समय पर शिकायत किए जाने का उल्लेख पत्र में हैं। 
146 को नोटिस एफआईआर सिर्फ 14 पर आखिर क्यों ?
जारी पत्र में एक खास बिंदु का उल्लेख किया गया हैं जो नगर के रसूखदार, सफेदपोश, धन्नासेठ कोलोनाइजरों की मुश्किल बढ़ाता जान पड़ता हैं। क्योंकि नपा की मेहरबानी भले ही उन पर हुई हो लेकिन अगर एक आंख से समान कारवाई नहीं की गई तो तीसरी नजर के माहिर वकील विजय तिवारी इस मामले को जनहित याचिका लगाकर कोर्ट में ले जा सकते हैं। जैसा की पत्र में उल्लेख भी किया गया हैं। उन्होंने लिखा हैं की नपा परिषद द्वारा 146 कालोनाईजर्स को सूचना पत्र जारी किये गये है तथा मात्र 14 कालोनाईजर्स पर प्राथमिकी दर्ज की गई। जबकि बाकी को नोटिस पर नोटिस का खेल खिलाया जाकर मेहरबानी की जा रही हैं।
ये पढ़िए जारी हुआ पत्र
रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र अधीन धारा 319 नगरपालिका विधान के तहत
- सूचक, विजय तिवारी एडवोकेट, "साकेत शक्तिपुरम, वार्ड नं0 2, शिवपुरी म०प्र० विरूद्ध 
1. अध्यक्ष महोदय नगरपालिका परिषद शिवपुरी म०प्र०
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय नगरपालिका परिषद शिवपुरी म०प्र० मेरे द्वारा आप सूचितगण को व्यापक लोकहित में उक्त वैधानिक सूचना पत्र प्रचलित किया जा रहा है जो विदआउट प्रिज्युडिस समझा जाये :-
..सूचितगण
यह कि मेरे द्वारा नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत कालोनाइजरों द्वारा काटी गयी अवैध कालोनियों की शिकायत आर्थिक अपराध ब्यूरो ग्वालियर, कोतवाली शिवपुरी, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को की गयी थी।
यह कि तत्पश्चात मेरे द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाईन नं0 181 पर उक्त शिकायत दिनांक 11.12:2021 को शिकायत कं 15996847 पर दर्ज करायी गयी थी उक्त शिकायत के आलोक में आपके द्वारा पोर्टल पर यह जानकारी दी गयी है कि परिषद द्वारा 146 कालोनाईजर्स को सूचना पत्र जारी किये गये है तथा मात्र 14 कालोनाईजर्स पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। यह कि अवलोकन करने पर विदित हुआ है कि आपके द्वारा उक्त अवैध कालोनीयों के अवैध धंधे के मगरमच्छो अर्थात जिन कालोनाईजर्स द्वारा व्यापक स्तर पर अवैध कालोनी काटी गयी है उनके विरूद्ध कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही है अपितु दिखावे के लिये कार्यवाही के नाम पर मात्र 12 प्राथिमिकी दर्ज करायी गयी है। देखने में आ रहा है कि अवैध कालोनाईजर्स को नोटिस प्राप्त होने उपरांत उनके द्वारा जबाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत ना करने की दशा में नगरपालिका परिषद शिवपुरी द्वारा पुनः नोटिस जारी कर अंतहीन प्रक्रिया चलाई जा रही है।
यह कि शिवपुरी नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत काटी जा रही अवैध कालोनियों के संबंध में मेरे द्वारा आर्थिक अपराध ब्यूरो ग्वालियर कशिकायत प्रस्तुत की थी जो आर्थि अपराध ब्यूरो ग्वालियर में शिकायत क्रमांक 161/2022 पर दर्ज है। आर्थिक अपराध ब्यूरो द्वारा नगरपालिका शिवपुरी को कमी पत्र प्रेषित कर दस्तावेजों की मांग करने उपरांत वांछित दस्तावेज आर्थिक अपराध ब्यूरो को उपलब्ध ना कराकर अवैध कालोनाईजर्स को आपसूचित के अधीनस्थ कर्मचारियो द्वारासंरक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह कि बिना रेरा में पंजीयन कराये तथा बिना टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग से ले आउट मंजूर कराये तथा बिना नगरपालिका परिषद में विकास शुल्क जमा कराये अर्थात बिना किसी वैधा 15 स्वीकृति के अवैध कालोनाइजर्स द्वारा बेरोकटोक अवैध कालोनियों में आम नागरिकों को सब्ज बाग दिखाकर उनके हितो के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जनहित से जुड़ा हुआ अत्यंत संवेदनशील विषय होने उपरांत भी नगरपालिका परिषद शिवपुरी द्वारा उक्त सार्वजनिक हित के मुददे को गंभीरता से नहीं लिया जाकर आम नागरिको के संवैधानिक अधिकारो का उल्लंघन किया जा रहा है। 
यह कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 339 (जी) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अवैध कालोनी की जानकारी होते हुये भी इसकी अनदेखी करने वाले समस्त कर्मचारीगण, अधिकारीगण अधिनियम की धारा 339 (सी) के तहत तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डित होगे। इतने कठोर नियम के बावजूद परिषद द्वारा अवैध कालोनाइजर्स के विरूद्ध मात्र औपचारिकता बरती जा रही है। यह कि अवैध कालोनियो के संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में दिनांक 18.11.2021 को एक वैधानिक सूचना पत्र प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल को तथा कलेक्टर महोदय शिवपुरी को प्रेषित किया गया था तदउपरांत दिनांक 12.03.2022 एक आवेदन धारा 156 (3) द0प्र0सं0 में एक आवेदन उक्त संबंध में प्राथिमिकी दर्ज करने हेतु पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध ब्यूरो ग्वालियर को प्रस्तुत किया था जिसमें जांच जारी है। अतः वैधानिक सूचना पत्र प्रचलित कर आप सूचितगण को निर्देशित किया जाता है कि सूचना पत्र प्राप्ति के सात दिवस के भीतर सूचना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के 7.संबंध में उचित वैधानिक कार्यवाही कर हमें सूचित करें अन्यथा की दशा में विवश होकर हमें आप सूचितगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा जिसकी समस्त जबावदेही आप सूचितगण की होगी।
सूचक
विजय तिवारी (अधिवक्ता) साकेत, शक्तिपुरम शिवपुरी म०प्र० शिवपुरी म०प्र०यह हैं eow का नोटिस कीजिए अवलोकन
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सविन तेंदुलकर मार्ग ग्वालियर (ग०प्र०)
कमांक/आ.अ.प्र.ग्वा./शिवक0 (161/22/1/2023
दिनांक 20/03/25
प्रति
नोटिस
मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका परिषद
जिला शिवपुरी (म०प्र०)
विषय:- शिकायत क्रमांक 161 / 2022 में जानकारी उपलब्ध कराने बावत्। संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / 4117 / 2022 दिनांक 05.12.2022 4178 दिनांक 14.12.2022. 56/2023 दिनांक 04.01.2023 एवं पत्र क्रमांक 222 / 2023 दिनांक 13.01.2023
मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता डॉ. जय सिंह यादव, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई ग्वालियर में दर्ज शिकायत क्रमांक 161 / 2022 की जांच कर रहा हूँ। जो कि शिवपुरी तहसील जिला शिवपुरी में कॉलोनाइजरों के विरूद्ध अवैध कॉलोनीयों का निर्माण कर शासन को करोड़ो रूपये का विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क जमा न करके आर्थिक क्षति कारित करने के संबंध में की गई है। उक्त शिकायत में निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता है:- 1- वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक वर्षवार तहसील शिवपुरी जिला शिवपुरी के कितने कॉलोनाइजरों ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग गुना से डायवर्सन एवं अन्य शुल्क जमा कर अनुमति प्राप्त की है एवं नगर पालिका परिषद शिवपुरी में विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क जमा कर विधिवत कितनी कॉलोनियों में प्लॉटिंग एंव निर्माण कार्य किया गया है।
अतः उपरोक्त कॉलोनाइजरों द्वारा की जा विकसित कॉलोनियों के संबंध में जिनका विकास शुल्क जमा किया जा चुका है से संबंधित सत्यापित जानकारी इस कार्यालय को दिनांक 27.03.2023 तक अति आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
डॉ. जय सिंह यादव जांचकर्ता अधिकारी ई0ओ0डब्ल्यू0 ग्वालियर

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