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धमाका बड़ी खबर: माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर ने नगर के ख्यातिनाम सेंट चार्ल्स स्कूल शिवपुरी में बच्चों के प्रवेश पर लगी रोक हटाई, जिला शिक्षा विभाग के आदेश पर दिया स्टे

शुक्रवार, 30 जून 2023

/ by Vipin Shukla Mama
Shivpuri शिवपुरी। माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर ने 27 jun 2023 को जारी आदेश में नगर के ख्यातिनाम सेंट चार्ल्स स्कूल शिवपुरी के विरुद्ध बच्चों के प्रवेश लेने पर रोक लगाने के आदेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। साथ ही जिला शिक्षा विभाग स्कूल के विरुद्ध कोई एक्शन भी नहीं ले सकेगा। अगर आदेश का उल्लघंन किया गया तो वह कोर्ट की अवमानना मानी जायेगी। इस आदेश की प्रति प्रंसिपल सेकेट्री स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल, कलेक्टर शिवपुरी सहित जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी को भेजी गई हैं। साथ ही उक्त मामले में अगली सुनवाई के लिए सम्बन्धित को नोटिस भी जारी किए गए हैं। सेंट चार्ल्स स्कूल की तरफ से कोर्ट में एडवोकेट प्रशांत शर्मा ने पैरवी की। इसी के साथ अब सेंट चार्ल्स स्कूल बच्चों के स्कूल प्रवेश जारी रख सकेगा। 
ये लिखा हैं आदेश में
प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.
*कलेक्टर,
शिवपुरी, जिला शिवपुरी म.प्र.
*जिला शिक्षा अधिकारी, शिवपुरी म.प्र.
संदर्भ: डब्ल्यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 27-06-2023 क्रमांक 14346/2023. 
सर/मैडम,
1. यह कि, आपने दिनांक 09-06-2023 को आदेश जारी किया है जिसके तहत आवेदक को संस्थान में कोई प्रवेश नहीं लेने का निर्देश दिया गया है क्योंकि उनके पास शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत संबद्धता नहीं है।
2. आवेदक ने डब्ल्यू.पी. को प्राथमिकता दी है। क्रमांक 14346/2023 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09-06-2023 से पहले, जिसके तहत आपने आवेदक को संस्थान में प्रवेश लेने से रोक दिया है।
3. यह कि, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 27-06-2023 के माध्यम से दिनांक 09-06-2023 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है और विभाग के लिए नोटिस जारी किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश की प्रति, आपके अवलोकनार्थ।
4: चूंकि माननीय न्यायालय ने दिनांक 09-06-2023 के आदेश पर रोक लगा दी है, विभाग आवेदक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है अन्यथा यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन माना जाएगा।
इस प्रकार, विभाग से अनुरोध है कि आवेदक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-06-2023 का अनुपालन करने का अनुरोध किया जाए।
दिनांक: 30/08/2023 
आवेदक,
प्राचार्य सेंट चार्ल्स स्कूल, शिवपुरी म.प्र.












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