Responsive Ad Slot

Latest

latest

धमाका बड़ी खबर: जिला सहकारी बैंक कोलारस के करोड़ो राशि के गवन मामले में हाईकोर्ट का स्टे, आरोपी पवन यादव और बहिन पिंकी यादव से वसूली कारवाई पर हाईकोर्ट का स्टे, कलेक्टर ने वसूली का दिया था नोटिस, कोर्ट से सीनियर एडवोकेट विजय तिवारी और एडवोकेट रोमेश प्रताप ने दिलाया स्टे

शुक्रवार, 28 जुलाई 2023

/ by Vipin Shukla Mama
SHIVPURI शिवपुरी। जिला सहकारी बैंक कोलारस के करोड़ो राशि के गवन प्रकरण में कलेक्टर शिवपुरी द्वारा आरोपी पवन यादव के विरुद्ध 8,70, 2725/- सतासी लाख सत्ताईस सौ पच्चीस रुपए तथा आरोपी पवन की बहिन पिंकी यादव के विरुद्ध 33304270/- तीन करोड़ तैतीस लाख बयालीस सौ सत्तर रुपये मात्र की वसूली कार्यवाही प्रचलित की गयी थी। आरोपीगण पवन यादव द्वारा उक्त करोड़ो रूपये बसूली कार्यवाही के विरुद्ध अपने अधिवकता विजय तिवारी एवं रोमेश प्रताप के द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 175961/2023 प्रस्तुत की गयी। उक्त रिट पिटीशन में माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलिंद रमेश फड्‌के उच्च न्यायालय खंड पीठ खालियर द्वारा कलेक्टर शिवपुरी के यहां लंबित वसूली कार्यवाही को स्थगित कर (स्टे) कर दिया गया हैं। 
ये दिए गए थे वसूली के लिए नोटिस
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी, (म.प्र.) [ CC B/2023 / 320
प्रति,
:: वसूली नोटिस::
शिवपुरी, दिनांक 19/05/2023
श्री पवन यादव, निवासी करेरा (म.प्र.)
द्वारा तहसीलदार करें -000- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शिवपुरी की शाखा कोलारस में 80.56 करोड़ रूपये की राशि का गबन हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी श्री राकेश पाराशर पुत्र स्व. जगदीश पाराशर है । मुख्य आरोपी श्री राकेश पाराशर के विरुद्ध दाण्डिक प्र.क्र. 386/21 में श्री पाराशर के साथ अन्य 02 आरोपियों के विरुद्ध IPC की धारा 409 में दाण्डिक कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में दाण्डिक प्र.क्र. 0015/22 में श्री राकेश पाराशर एवं अन्य 15 के विरुद्ध IPC की धारा 409, 420 467, 468, 471, 120 बी में दाण्डिक कार्यवाही प्रचलित है ।
आपको विदित हो कि आरोपी द्वारा किये गये प्रथम बार के ट्रांजेक्शन से खाता क्र 672053028899 में दिनांक 27/02/2017को NEFT / RTGS द्वारा राशि 49000.00 डाली गयी थी। उसके पश्चात (प्रथम ट्रांजेक्शन में जिनके खाते में राशि डाली गई थी) उनके द्वारा आपके खाता क्रं 888010110025863 बैंक ऑफ़ इंडिया करेरा में दिनांक 27/02/2017 को राशि 49000.00 डाली गयी है | आपके खाते में किया गया ट्रांजेक्शन संदेहास्पद होकर गबन की श्रेणी का क्यों न माना जाए ? उक्त दोनो ट्रांजेक्शनों (लेनदेन) को क्यों न सुनियोजित (एकराय) मानते हुए प्रचलित दाण्डिक प्रकरण में मुख्य आरोपी के साथ आपकी सहभागीदारी मानते हुए IPC की धारा 120 बी के तहत कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक को लेख की जावे ।
उपरोक्त के क्रम में आप अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपके खाते में हुई उक्त ट्रांजेक्शन/लेनदेन का स्पष्ट विवरण सहित (लेनदेन किस कारण का हुआ) जवाब नियत तिथि दिनांक 6/4/72 को प्रस्तुत करें। नियत दिनांक का समाधानकारक जवाव प्रस्तुत न करने अथवा अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए IPC की धारा 120बी के तहत पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी । अवैधानिक लेनदेन की स्थिति में आपके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि 8702725.00 बैंक को 6/6/2 दिनांक.. ..... तक वापस की जावे, अन्यथा आप अपने कृत्य हेतु स्वतः जिम्मेदार होंगे ।
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला शिवपुरी
-
दूसरा नोटिस
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी. (म.प्र.) 
प्रति,
वसूली नोटिस::
पिंकी यादव पुत्री श्री धनसिंह निवासी बारा तहसील करैरा 
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा कोलारस में 80.56 करोड़ रूपये की राशि का गबन हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी राकेश पाराशर पुत्र स्व. जगदीश पाराशर है। मुख्य आरोपी पाराशर के विरुद्ध प्र.क्र.38621 में श्री पाराशर के साथ अन्य 02 आरोपियों के विरुद्ध IPC धारा 409 में जारी है। इसी क्रम में दा0ि015/22 में श्री राजेश पाराशर एवं अन्य 15 के विरुद्ध IPC की 409, 420 467, 468, 471, 120 बी में कार्यवाही प्रचलित है। आपको विदित हो कि आरोपी द्वारा किये गये प्रथम बार के जंक्शन से खाता 672053028899 में दिनांक 25.07.2015 को NEFT/RTGS द्वारा राशि 20000000 डाली गयी थी। उसके पश्चात प्रथम ट्रांजेक्शन में जिनके खाते में राशि डाली गई थी उनके दद्वारा आपके खाता के 888010110023802 बैंक ऑफ इण्डिया शिवपुरी में दिनांक 25.07.2015 e 200000.00 sit ad | |
आपके खाता 35163058105 154814200 एवं खा 888010110023802 में राशि 31756128.00 विभिन्न दिनांकों में डाली गयी है। आपके खाते मे किया गया ट्राजेक्शन संदेहास्पद होकर गबन की श्रेणी का क्यों न माना जाए ? उक्त दोनो ट्रांजेक्वाली (सेनटेन) को क्यों न सुनियोजित (एक्स) मानते हुए प्रचलित दाण्डिक प्रकरण में मुख्य आरोपी के साथ आपकी सहभागीदारी मानते हुए IPC की धारा 120 की के तहत कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक को लेख की जाये।
उपरोक्त के क्रम में आप अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपके खाते में हुई उक्त ट्राजेक्शन/लेनदेन का स्पष्ट विवरण सहित (लेनदेन किस कारण का हुआ) जवाब नियत तिथि दिनांक 6/6/2 को प्रस्तुत करें नियत दिनांक का समाधानकारक वाय प्रस्तुत न करने अथवा अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए IPC की धारा 1204 के तहत पुलिस को पतावित की जावेगी । अवैधानिक लेनदेन की स्थिति में आपके द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि 33304270.00 की दिनांक 6/6/23 तक वापस की आये, अन्याया आप अपने कृत्य हेतु स्वत- जिम्मेदार होगे ।
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी












कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129