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धमाका डिफरेंट: रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों में अनाधिकृत खाद्य सामग्री बेचने वालों के विरूद्ध आरपीएफ की कार्यवाही

सोमवार, 24 जुलाई 2023

/ by Vipin Shukla Mama
पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल
*06 माह में रुपये 46,56,945/- जुर्माना वसूला
भोपाल। रेल परिसर एवं यात्री गाडियों में बिना अधिकार पत्र के सामान बेचना या फेरी लगाना दंडनीय अपराध है, जिसमें रेलवे अधिनियम की धारा 144 (ए) के तहत कार्यवाही  का प्रावधान है।  
 चलती गाड़ियों अथवा स्टेशनों पर अनाधिकृत रूप से अवैध वेन्डरों द्वारा खाद्य सामग्री बेचने से यात्रियों की जान का खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण अवैध वेंडिंग को रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा इस संबंध में वैधानिक कार्यवाही करने की जवाबदेही रेल सुरक्षा बल को प्रदत्त है। रेल सुरक्षा बल भोपाल मंडल द्वारा प्रभावित स्टेशन पर और गाड़ियों में अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचने की रोकथाम हेतु यात्री गाड़ियों की मॉनिटरिंग हेतु विशेष टीम का गठन कर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में वर्ष 2023 में विगत 06 माह (जनवरी से जून 2023 तक) के दौरान रेल सुरक्षा बल द्वारा अनाधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचते पाए गए 3,846 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 144 (ए) के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय रेल न्यायालय भोपाल में पेश किया गया, जिनमें से 22 व्यक्तियों को जेल भेजा गया तथा शेष 3824 व्यक्तियों से कुल रुपये 46,56,945/- जुर्माना वसूला गया।












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