SHIVPURI शिवपुरी। जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्री ए.के. गुप्ता ने दिनांक 24.08.2023 को बिजली चोरी के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी अरूण शर्मा को दोषी मानते हुऐ दो साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुऐ राशि 155000/- रू. एवं आरोपी कमलकिशोर झा एक साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुऐ राशि 29000/- रू. का अर्थदण्ड आरोपित किया है। दोनों मामलों में बिजली कंपनी की ओर से पैरवी श्री आलोक अष्ठाना अधिवक्ता ने की।
अभियोजन के मुताबिक सतर्कता दल विद्युत वितरण कंपनी शिवपुरी के कार्यपालन यंत्री द्वारा दिनांक 31.03.2019 को अभियुक्त अरूण शर्मा पुत्र रामाधार शर्मा निवासी हवाई पट्टी रोड़, नवीन निर्माणित मण्डी जिला शिवपुरी एवं दिनांक 07.02.2019 को अभियुक्त कमलकिशोर झा पुत्र तुलसी झा निवासी गुना वाईपास चौराहा, जिला शिवपुरी, वितरण केन्द्र शिवपुरी शहर (पश्चिम क्षेत्र) संभाग प्रथम शिवपुरी में अभियुक्त द्वारा विद्युत कनेक्शन के बिना, सीधे विद्युत लाईन से तार जोड़कर धारा 135 के तहत विद्युत ऊर्जा की चोरी का अपराध कारित किया है। कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई करने के बाद आरोपी अरूण शर्मा एवं कमलकिशोर झा को दोषी मानते हुऐ उक्त सजा निर्धारित की है।

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