शिवपुरी, 9 अक्टूबर 2023। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने व शांति व्यवस्था बनाये रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला शिवपुरी के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा अवगत कराया है कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने से राजनैतिक दलों/व्यक्तियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु सभाएं की जाएगी। इस दौरान बिना अनुमति आम सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग, हथियारों का प्रदर्शन, जन समूह के मध्य विभिन्न साधनों से उत्तेजित वक्तव्यों का प्रसारण, आतिशबाजी का अनियंत्रित प्रयोग, बिना अनुमति टेन्ट आदि का अस्थाई निर्माण, यातायात में व्यवधान आदि किया जाना संभावित है जिससे कानून व्यवस्था के विपरीत स्थिति निर्मित न होने तथा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की गतिविधियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत विभिन्न निषेधाज्ञा लागु की है। जिसके तहत विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित ना किया जाए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाए। रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र धारण अथवा प्रदर्शन पर प्रतिबंध, बिना अनुमति पांडाल आदि निर्माण पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबंध, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर प्रतिबंध किया गया है।
इसके साथ ही सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, झण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरुपयोग नहीं करेंगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे, कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन साधारण रैली आदि का/आयोजन नहीं करेगा। शासकीय/ शासकीय स्कूल मैदान/ भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णत प्रतिबंधित रहेगी। कोई व्यक्ति, समूह या अन्य डी.जे. अथवा बैंड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड, डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या अपने साथ लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे, विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वैध अनुज्ञप्ति धारी को छोड कोई भी व्यक्ति बारूद अथवा पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नही करेंगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य, किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी व अनुमते बिना टैट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या आन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्तों, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नहीं करेगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्प एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/ इलेक्ट्रोनिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ईमेल, य्हाटसएप एवं अन्य प्रकार के संचार साथनों पर किसी दल, धर्म, जाति सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम तोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपतिजनक मैसेज/ चित्र/ कर्मेट / बैनर/ पोस्टर आदि अपलोड़ नहीं करेंगा। मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र में एवं मतगाणना के दिन मतगणना स्थल् पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्यूलर फोन का उपयोग नहीं कर सकेगें, कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबधित थाना प्रभारी को देगा, समस्त होटल/ लोज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तरयाँ की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे। उक्त प्रतिबंध प्रावधान कानून व्यवस्था बनाये रखने के उपाय सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य में ड्यूटी पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिये लागू नहीं होंगे। किसी भी कार्यक्रम, सभा, आमसभा आदि की अनुमति जारी करने के लिये निर्धारित अधिकारियों को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है।
होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी लिखित रूप में प्रस्तुत करें
विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जिले के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज में मालिकों एवं प्रबंधर्कों को निर्देश दिए है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 5 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिला शिवपुरी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिसके तहत जिले की पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सम्पन्न कराया जाना है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों में असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिसके तहत उक्त आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगा।
विधानसभा क्षेत्रों में वाहन, आमसभा, जुलूस, हेलीपेड सहित अन्य कार्यों की अनुमति हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त
शिवपुरी में विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों अथवा व्यक्तियों आदि को चुनाव प्रचार-प्रसार के उपयोग के लिए वाहनों, आमसभा, जुलूस अथवा हेलीपेड व अन्य कार्यों की अनुमति प्रदान करने के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) अथवा थाना प्रभारी की अनुशंसा के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी को समक्ष अधिकारी घोषित किया गया है।
उक्त अधिकारी निर्वाचन की आदर्श संहिता तथा निर्वाचन संबंधित विभिन्न नियम, अधिनियम, प्रावधान अथवा निर्देशों व जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में अनुमति जारी करने की आवश्यक कार्यवाही संपादित करेंगे।
सभी आदर्श आचार संहिता का पालन करें- जिला निर्वाचन अधिकारी
निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और पत्रकारों के साथ बैठक का आयोजन
शिवपुरी निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम 2023 की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और पत्रकारों के साथ बैठक की और निर्वाचन के लिए जिले में की गई तैयारी एवं संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 21 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन होगा और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। जो 30 अक्टूबर तक जमा होंगे। 31 अक्टूबर को संवीक्षा की जाएगी। 2 नवंबर तक नाम वापसी की जा सकेगी। जारी कार्यक्रम अनुसार 17 नवंबर को मतदान होगा जिसकी मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें और स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इसके मद्देनजर संपत्ति विरूपण संबंधी कार्यवाही की जा रही है। धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। जानकारी देते हुए बताया जिले में कुल 12लाख 87 हज़ार 908 मतदाता हैं और 1488 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में 80 वर्ष से अधिक के 12114 और 10064 दिव्यांग मतदाता हैं। मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए 167 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेंगे। निर्वाचन में महिलाओं की भी भूमिका अहम होगी। सभी विधानसभा में महिला बूथ बनाए जाएंगे जहां महिला कर्मचारी निर्वाचन संपन्न कराएंगी।
समाचार
म.प्र.संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर होगी दंडनीय कार्यवाही
शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू रूप से संपन्न करने और निर्वाचन प्रक्रिया में शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से म.प्र.संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्व साधारण को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के तहत कोई भी सामान्यजन सामान्य रूप में या कोई भी राजनैतिक दल उसका कार्यकर्ता/ पदाधिकारी सामान्य या राजनैतिक प्रयोजन से किसी भी शासकीय परिसर का उपयोग राजनैतिक या सामान्य किसी भी प्रकार की प्रचार की सामग्री के प्रदर्शन के लिए नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नहीं लिखेगा ना ही उक्ताशय की सामग्री चस्पा करेगा। शासकीय / अर्दशासकीय सम्पत्ति जैसे टेलीफोन के खंबे, विद्युत खंबे, शासकीय स्थानों के वृक्ष, रोड़ डिबाईडर, सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित चबूते, स्थानीय निकायों द्वारा सौन्दर्यीकरण हेतु निर्मित संरचनाओं आदि पर भी झंडे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स आदि न तो प्रदर्शित किये जायेंगे और ना ही लगाये जायेंगे। शासकीय सड़क, मार्ग आदि को आर-पार /क्रॉस करती या शासकीय सड़क के समानांतर झडियां, लाईट की सीरिज, चांदनी आदि नहीं लगाई जाती है। निजी संपत्तियों पर संबंधित भूमि भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई प्रचार सामग्री डिस्प्ले या प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
शासकीय विरूपित सम्पत्ति को पुनः मूल स्वरूप में लाने हेतु जिला अंतर्गत सभी नगर पालिका क्षेत्र एवं सभी जनपद क्षेत्र अंतर्गत जांच अधिकारियों का दल् भी गठित किया गया है। इस दल के अंतर्गत संबंधित सीईओ जनपद पंचायत + 4 कर्मचारी, संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी + 4 कर्मचारी + 1 वाहन, बी.एस.एन. एल के क्षेत्रीय एसड़ीओ, म.प्र.वि.वि.कं. के क्षेत्रीय सहायक यंत्री, पीडब्ल्यूडी के सहायक यंत्री/ उपयंत्री + गैंग के 4 कर्मचारी, आरईएस का उपयंत्री + 4 कर्मचारी, क्षेत्रीय थाना प्रभारी एवं संबंधित ग्राम पंचायत सचिव तथा संबंधित पटवारी रहेंगे। उक्तानुसार गठित दल तत्काल अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर अधिनियम अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करें। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि किसी पक्ष द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो त्रटिकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं विकृति हटाने हेतु संबंधित नगरीय निकाय के सीएमओ एवं समस्त अपने-अपने क्षेत्र के संबंधित जनपद पंचायत सीईओ नोडल अधिकारी एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
नोड़ल अधिकारी को कार्य संपादन हेतु आवश्यक संख्या में स्टाफ/ मजदूर उपलब्ध कराने का कार्य संबंधित कार्यालय प्रमुख/ अनुविभागीय दण्डाधिकारियों अथवा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अनिवार्यतः उपलब्ध किया जाएगा। लोक सम्पति सुरक्षा दल को संबंधित एसडीओपी/ थाना प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। लोक संपत्ति सुरक्षा दल को संबंधित विरूपण हटाने की कार्यवाही हेतु संबंधित नगरीय/ परिषद /ग्रामीण निकाय द्वारा वाहन, गेरू, चूना, कूची, बांस, सीढ़ी, झाइ आदि अनिवार्यता उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी व्यक्ति / राजनैतिक दल/ अभ्यर्थी द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसी संपत्ति को विरूपित किया जाता है तो विभागीय अधिकारी/ सम्पति के मालिक की शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का दायित्व संबंधित थाना प्रभारी का होगा। सम्पति विरूपण के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विस्तृत लेखा जोखा संबंधित नोडल अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा संधारित किया जाएगा और दिन प्रतिदिन की गई कार्यवाही की जानकारी प्रतिदिन 5 बजे जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। विभिन्न शासकीय विभागों के परिसर व भवनों के विरूपण को हटाने का दायित्व संबंधित जिला विभाग प्रमुख का होगा। वे आदेश जारी होते ही अपने भवन/परिसर से संपत्ति का स्वरूप विकृत करने वाली सभी आपत्ति जनक सामग्री हटाकर 02 दिवस में अपना प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी को प्रस्तुत करेंगे।
सम्पूर्ण जिला कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित
शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 निर्विघ्न, शांतिपूर्वक व व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करवाने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से लोकहित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत सम्पूर्ण जिला शिवपुरी की राजस्व सीमाओं को आगामी आदेश तक कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित कर आदेश जारी किए है।
जारी आदेश के तहत संपूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वॉल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैध ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किये जावे आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। किसी भी आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना होगा।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति हेतु संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है।

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