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धमाका बड़ी खबर: लगी आदर्श आचार संहिता, रोल में पुलिस, प्रशासन, कमल के फूल को कैद किया काली पन्नी में, जनपद अध्यक्ष सहित पार्षद की नेम प्लेट उतारकर फेंकी, राजनीतिक पार्टियों से संबंधित नेम प्लेट, बैनर, हूटर हटाने की कार्रवाई शुरू

सोमवार, 9 अक्टूबर 2023

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया हैं। जिला कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी एवम एसपी रघुवंश सिंह ने जिले भर की पुलिस को अलर्ट करते हुए आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नगर में इसी क्रम में जो कदम उठाए गए वो इस प्रकार हैं। 
कमल के फूल को कैद किया काली पन्नी में
नगर की राजमाता विजया राजे सिंधिया (थीम रोड) मार्ग पर हाल ही में इलेक्ट्रिक ब्यूटीफिकेशन किया गया हैं। इनमें तरह तरह की आकृति हैं। जिनमें कमल भी बनाए गए हैं। आज जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई कमल के फूलों को काली पन्नी में कैद कर दिया गया।
जनपद अध्यक्ष की रसूख दर्शाती प्लेट हटाई पुलिस ने
आदर्श आचार संहिता लगते ही यातायात पुलिस द्वारा राजनीतिक पार्टियों से संबंधित नेम प्लेट, बैनर, हूटर हटाने की कार्रवाई की गई है।



ट्रेफिक प्रभारी रणवीर सिंह ने टीम के साथ कारवाई को अमल में लाना शुरू कर दिया हैं। इस दौरान जनपद पंचायत शिवपुरी के अध्यक्ष, एक पार्षद, एक प्रत्याशी सहित कुछ अन्य वाहनों की प्लेट हटाई गई। 
निकाला फ्लेगमार्च
जनता के बीच कानून की मोजुदगी की परिचायक fleg march भी नगर में निकला।
आदर्श आचार संहिता लगते ही पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह के निर्देशन में आज शिवपुरी पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया।
ये निर्देश हैं भोपाल के
*हूटर, सायरन व लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग एंव विधी विरुद्ध वाहनों में अंकित पदनाम और अमानक नंबर प्लेट पर होगी कार्यवाही।

मध्यप्रदेश में आदर्श आचारसंहिता लागू l निष्पक्ष, भयमुक्त व पारदर्शीपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं।
चुनाव आयोग के मंशानुसार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये जा गए है—

1. वाहनों में लाल-पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग करते पाए जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 108 के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी l

2. वाहनों में हूटर या सायरन का उपयोग करते पाये जाने पर म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 185 के उपनियम (4) के अंतर्गत कार्यवाई की जाएगी l

3. वाहनों के आगे - पीछे केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा हुआ होना अनिवार्य है l

4. वाहनों के नंबर प्लेट, कांच या अन्य स्थान पर पदनाम अथवा चुनाव चिन्ह अंकित करवाना नियम विरुद्ध है l

5. वाहनों के कांच में ब्लैक फिल्म लगे पाये जाने पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के नियम 100(2) के अनुसार कार्यवाई की जाएगी l
जिला पुलिस शिवपुरी अपील करता है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इस संबंध में चुनाव आयोग के दिशानिर्देश एंव शासन द्वारा जारी नियमों का सभी जिले वासी अनिवार्य रूप से पालन करें l
जिला पुलिस बल शिवपुरी।
*आगामी चुनावों के मद्देनजर शिवपुरी पुलिस की तैयारी, शिवपुरी पुलिस ने किया फ्लैग मार्च आमजन से की शांतिपूर्वक चुनाव कराने एवं आचार संहिता के नियमों के पालन करने अपील की ।*
आगामी विधान सभा चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए शिवपुरी पुलिस द्वारा अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं । आज शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया । पुलिस द्वारा लोगों से वार्ता की और भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की । कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की अफवाह फैलाता है, किसी को डराने- धमकाने या लालच देने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें । शिवपुरी पुलिस द्वारा आज फ्लैग मार्च पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देशन मे निकाला । फ्लैग मार्च मे अति. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री संजीव मुले, थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी देहात, थाना प्रभारी फिजीकल एवं थाना प्रभारी यातायात अपने अपने बल के साथ उपस्थित रहे । फ्लैग मार्च एमएम हॉस्पिटल के पास से शुरु किया गया, इसके बाद अस्पताल चौराहा, कोर्ट रोड़, माधव चौक होते हुये कमला गंज, इसके बाद ग्वालियर वायपास, करौंदी संबेल, फिजीकल रोड़, नीलघल चौराहा, सुभाष चौक, काली माता मंदिर, झांसी तिराहा, गुरुद्वारा चौराहा होते हुये माधव चौक पर पहुंच कर फ्लैग मार्च का समापन किया गया ।












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