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धमाका बड़ी खबर: कलेक्टर रवींद्र कुमार ने जारी किए आदेश, मतगणना केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाईल फोन, स्मार्ट घड़ियों, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, बटनहोल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेड डिवाइस प्रतिबंधित, 100 मीटर में भीड़, वाहन पर रोक

शनिवार, 2 दिसंबर 2023

/ by Vipin Shukla Mama
SHIVPURI शिवपुरी। शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में 3 दिसंबर 2023 को होने वाली पांच विधान सभा की मतगणना के संबंध में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर रवींद्र कुमार ने निर्देश जारी किए हैं। जिनका पालन नहीं किए जाने पर संबंधित के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त आदेश मतगणना दिनांक 03.12.2023 को प्रातः 6.00 बजे से मतगणना समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। 
ये निर्देश किए जारी
1. 100 मीटर में कोई वाहन नहीं जायेगा
शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर के 100 मीटर तक के क्षेत्र में शासकीय वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुये निषेधित क्षेत्र घोषित किया है।
2. 100 मीटर में एक साथ रहना, आना जाना प्रतिबंधित
शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर के 100 मीटर की परिधि में व्यक्ति समूह में एक साथ न तो एकत्रित होंगे और न ही आवाजाही करेंगे।
3. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाईल फोन प्रतिबंधित
शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर में किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रतिबंधित सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाईल फोन, स्मार्ट घड़ियों, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, बटनहोल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेड डिवाइस आदि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
4. बीड़ी, सिगरेट एवं पान तम्बाकू नो 
शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर या मतगणना भवन में धूमपान (बीड़ी, सिगरेट एवं पान तम्बाकू), माचिस, लाईटर, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कागज, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इत्यादि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
लीजिए विस्तार से देखिए क्या लिखा हैं आदेश
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
नाक्रमांक/वि.स. निर्वा./आरडीएम/2023/2585 शिवपुरी, दिनांक 01/12/2023
// आदेश //
विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु दिनांक 17.11.2023 को मतदान उपरांत ईव्हीएम मशीनों को शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में सुद्रण कक्ष (स्ट्राग रूम) कायम करते हुये विधानसभा क्षेत्र 23-करैरा, 24-पोहरी, 25-शिवपुरी, 26-पिछौर एवं 27- कोलारस की ईव्हीएम मशीने मतगणना दिनांक 03.12.23 तक के लिये सुरक्षित संग्रहित रखी गई है। उक्त मतदान की मतगणना दिनांक 03.12.23 को शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में कराई जाना है। अतः उक्त मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं व्यवस्थित रूप से मतगणना कराये जाने हेतु, मैं रवीन्द्र कुमार चौधरी, जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधित आदेश पारित करता हूँ कि -
1. शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर के 100 मीटर तक के क्षेत्र में वाहनों (शासकीय वाहनों को छोड़कर) के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुये निषेधित क्षेत्र घोषित करता हूँ।
2. शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर के 100 मीटर की परिधि में व्यक्ति समूह में एक साथ न तो एकत्रित होंगे और न ही आवाजाही करेंगे।
3. शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर में किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रतिबंधित सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाईल फोन, स्मार्ट घड़ियों, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, बटनहोल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेड डिवाइस आदि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
4. शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी परिसर या मतगणना भवन में धूमपान (बीड़ी, सिगरेट एवं पान तम्बाकू), माचिस, लाईटर, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, लकड़ी, कागज, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इत्यादि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड विधान व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त आदेश मतगणना दिनांक 03.12.2023 को प्रातः 6.00 बजे से मतगणना समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
यह आदेश आज दिनांक 01.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।
(रवीन्द्र कुमार चौधरी) जिला दण्डाधिकारी
Collect जिला शिवपुरी (म.प्र.) District Magistrate













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