शिवपुरी(बदरवास)। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी का ऋण अदा ना करने पर 4 माह का सश्रम कारावास एवं 1,53,600/- रूपये प्रतिकर लगाया गया हैं। श्री राम फाइनेंस कंपनी (बदरवास) शिवपुरी के शाखा प्रवंधक मनीष कुमार जैन ने बताया कि छंचु यादव पुत्र बाबू यादव निवासी ग्राम कडेसरा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी ने कंपनी से वाहन क्रमांक MP33 M 3028 पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड से फायनेंस के रूप में उधार लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी छंचु यादव पुत्र बाबू यादव को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री जितेंद्र मैहर शिवपुरी के द्वारा आरोपी को 4 माह का सश्रम कारावास एवं 1,53,600/- रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 03 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता पंकज जैन के द्वारा पैरवी की गई। इस प्रकरण को कंपनी के बिजनेस हैड हरिओम शर्मा के आदेश पर रीजनल लीगल हेड पवन कुमार शर्मा एवं एडवोकेट अंकुर शर्मा एवं आदित्य कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत कराया गया था।










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