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धमाका न्यूज: लोकसभा चुनाव का बजा बिगुल, दो लोकसभा वाले शिवपुरी जिले में क्या करना, नहीं करना पढ़िए विस्तार से, कलेक्टर रवींद्र ने एसपी अमन के साथ ली मैराथन बैठकें

शनिवार, 16 मार्च 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिले के लिए लोकसभा का चुनाव अति महत्वपूर्ण हैं। न सिर्फ गुना लोकसभा सीट बल्कि ग्वालियर लोकसभा के लिए शिवपुरी के पोहरी और करेरा का इस्तेमाल किया जाएगा। आज शनिवार को जैसे ही राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू की वैसे ही जिला प्रशासन एक्टिव मोड़ में आ गया। हालाकि पिछले कई महीनों से कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी पूरे जिले की तैयारी में जुटे थे इसीलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा मीडिया और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के बीच की। नवागत एसपी अमन सिंह राठौड़ भी बैठक में मोजूद थे।
म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अंतर्गत  होगी
म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के अंतर्गत) भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक ECI/PN/23/2024 दिनांक 16 मार्च 2024 के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गयी है। जिसके तहत 04-गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 03-ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिनांक 07.05.2024 को सम्पन्न किया जाकर दिनांक 06.06.2024 तक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण की जानी है।
भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक ECI/PN/23/2024 दिनांक 16 मार्च 2024 के साथ ही लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस अवसर पर विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए या अन्य कार्य हेतु शासकीय/अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखने, बैनर लगाने, पोस्टर चिपकाने, फ्लेक्स लगाने तथा विद्युत-टेलीफोन के खंबों व शासकीय स्थान के वृक्षों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां व अन्य प्रचार सामग्री इत्यादि प्रदर्शित कर संपत्तियों के विरूपण की कार्यवाही की जाती है, जिससे शासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत होता है तथा इस तरह की घटनाओं से आपसी विरोध को बढ़ावा मिलता है जो अन्ततः कानून

व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी के लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग, पोस्टर, चैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।" इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध सजेय है तथा निर्वाचन आयोग ने भी सम्पत्ति विरूपण के प्रावधानों का पालन कड़ाई से करने के निर्देश दिए हैं।
अतः लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू रूप से संपन्न कराने और निर्वाचन प्रक्रिया में शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्व साधारण को निम्नलिखित निर्देश
प्रदान किये जाते हैं:- 1. कोई भी सामान्यजन सामान्य रूप में या कोई भी राजनैतिक दल उसका कार्यकर्ता / पदाधिकारी सामान्य या राजनैतिक प्रयोजन से किसी भी शासकीय परिसर का उपयोग राजनैतिक या सामान्य
किसी भी प्रकार की प्रचार की सामग्री के प्रदर्शन के लिए नहीं करेगा:
2. कोई भी व्यक्ति, संस्था आदि शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, स्लोगन, नारे आदि नहीं लिखेगा ना ही उक्ताशय की सामग्री चस्पा करेगा।
शासकीय/ अर्द्धशासकीय सम्पति जैसे टेलीफोन के खंवे, विद्युत खंवे, शासकीय स्थानों के वृक्ष, रोड डिवाईडर, सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित चबूतरे, स्थानीय निकायर्यों द्वारा सौदर्गीकरण हेतु निर्मित संरचनाओं आदि पर भी झण्डे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स आदि न तो प्रदर्शित किये जायेंगे और ना ही लगाये जायेंगे। 
एसएसटी तथा एफएसटी दल का प्रशिक्षण सम्पन्न 
 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक निर्वाचकों को प्रभावित कराने के उद्देश्य से नकद राशि के प्रबंध को प्रतिबंधित किया गया है। इसकी निगरानी के लिए स्थैतिक निगरानी दल(एसएसटी) तथा उड़नदस्तों (एफएसटी) दलों का गठन किया गया है। 
कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार चौधरी ने दलों को पूरी सतर्कता से कार्य करने के निर्देश दिए।
दलों का प्रशिक्षण शनिवार को जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर एस एस खंडेलवाल एवं प्रशिक्षण टीम के सदस्यों द्वारा प्रदाय किया गया। 
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा व्यय अनुवीक्षण दल के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन कार्य की दृष्टि से अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे खर्च की जानकारी एवं चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराए जाने में एफएसटी और एसएसटी दलों की महत्पूर्ण भूमिका है। चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी दल सक्रिय हो जायेंगे। सभी दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सावधानी, सख्ती, सतर्कता और शालीनता से कार्य करने के निर्देश दिये गये। जप्ती के दौरान जप्ती प्रक्रिया की पूर्ण वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिये। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के संवेदनशील एरिया में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिये है।
व्यय लेखा दल हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त 
शिवपुरी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों के अनुवेक्षण तथा लेखों के रखरखाव हेतु व्यय लेखा दल गठित कर संयुक्त कलेक्टर मोहम्मद यूनुस कुरैशी को नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा जिला पेंशन अधिकारी एल.एस.अलपुरिया उनके निर्देशन में कार्य करेंगे।
लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए अभ्यर्थियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्ययों के अनुवेक्षण तथा लेखों के रखरखाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उल्लेखित विधि तथा धारा 159 में दिए गए प्रावधान का अनुशरण करते हुए दल गठित किया जाकर सौंप गए दायित्वों के निर्वहन हेतु आदेशित किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग की लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिला शिवपुरी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्र 23-करैरा, 24-पोहरी, 25-शिवपुरी, 26-पिछोर एवं 27-कोलारस में मतदान सम्पन्न कराया जाना है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों में असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
अतः जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से "मैं रवीन्द्र कुमार चौधरी, जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी" जिला शिवपुरी के भीतर सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज में मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित करता है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायं 5.00 बजे तक पहुंचाना अनिवार्य है। यह आदेश निर्वाचनला) क्रमांक/लो.स.निर्वा/आरडीएम/2024/119 प्रक्रिया पूर्ण होने तक लागू रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक ECI/PN/23/2024 दिनांक 16 मार्च 2024 के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गयी है। जिसके तहत 04-गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 03-ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिनांक 07.05.2024 को सम्पन्न (मर्किया जाकर दिनांक 06.06.2024 तक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण की जानी है।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन के प्रचार प्रसार हेतु राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में "मैं रवीन्द्र कुमार चौधरी, जिला दण्डाधिकारी, जिला शिवपुरी" दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेशित करता है कि
1. जुलूस/मोटर साईकल जुलूस/वाहन रैली इत्यादि का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को यह बात तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय, किस स्थान से शुरु होगा और किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय, किस स्थान पर समाप्त होगा।
2. आयोजक कार्यक्रम व जुलूस के रूप की अग्रिम सूचना क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन में देंगे। क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन अधिकारी आवेदन पत्र पर अपना मतांकन अंकित कर आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अग्रेषित करेंगे तथा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान की जावेगी एवं ऐसी अनुमति की एक प्रति संबंधित संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर के व्यय लेखा प्रभारी को भेजी जायेगी, जिससे कि उक्त पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी के खाते में सम्मिलित किया जा सके।
3. आयोजक जुलूस/कार्यक्रम में शामिल होने वाली पब्लिक की अनुमानित संख्या अनिवार्य रूप से दर्शायें ताकि तदानुसार पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था व ट्राफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेंगी। 4. आयोजक जुलूस को रूट के विपरीत प्रतिबंधित स्थानों से नही निकाल सकेंगे।

5. जुलूस का इंतजाम ऐसे किया जावे कि यातायात में कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस का निकलना संभव हो सकें। यदि जुलूस लम्बा हो तो लम्बाई याले टुकडो में संगठित किया जाना चाहिए।
6. जुलूस सड़क की बांयी तरफ रखा जाना चाहिए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
7. जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजे लेकर चलने के विषय में जिनका असामाजिक तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता हो उन पर राजनैतिक दलौ एवं अभ्यर्थियों को अधिक नियंत्रण करना चाहिए।
8. किसी भी राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए।
0. द्वारा वैया में शामिल किया जावेगा। आयोजित किये जाने वाले जुलूस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी के
10. राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित किये जाने वाले जुलूस में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, अग्नेिय शस्त्र, लाठी, डण्डे इत्यादि लेकर नहीं चलेगा।।(म.प्र.)
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। उक्त आदेश के उल्लघंन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने की दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक ECI/PN/23/2024 दिनांक 16 मार्च 2024 के द्वारा लोकन्समा सामान्य निर्वाचन 2024 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गयी है। जिसके तहत 04-गुना ससबीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 03-ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिनांक 07.05.2024 को सम्पन्न मिल्यों आकर दिनांक 06.06.2024 तक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण की जानी है।
पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्वाचन गतिविधियों में संलग्न विभिन्न पार्टियों व कार्यकर्ताओं द्वारा आमसभा, जुलूस, रैली आदि का आयोजन किया जावेगा और इस दौरान राजनैतिक दलो व्यक्ति प्रचार प्रसार के दौरान एक दूसरे के विरुद्ध उत्तेजक शब्दों का उपयोग कर सकते है जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। अनेक कार्यकर्ताओं के पास शस्त्र अनुज्ञप्ति भी है जिसे वे आम सभाओं के दौरान धारण कर सकते है। जिनका दुरुपयोग भी हो सकता है। जिससे कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है जो क्षेत्र की शांति एवं कानून व्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती है। असामाजिक तत्वों द्वारा भी कानून व्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती है और कानून व्यवस्था को भंग किया जा सकता है। चूंकि शिवपुरी जिले में काफी संख्या में शस्त्र लायसेंसधारी है। अतः लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विध्न रूप से सम्पन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु शस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना च प्रचलित शस्त्र अनुज्ञत्तियों को निलंबित करना आवश्यक है।
उक्ताशय की जानकारी विभिन्न निजी स्त्रोतों से भी प्राप्त हो रही है अतः लोकहित में विचार करने उपरांत इस बात की संतुष्टि है कि उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के कारण कानून व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित न हो इस दृष्टि से आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु जिले में प्रचलित शस्त्र अनुज्ञप्तियों को निलंबित कर तत्संबंधी आवश्यक निर्देश जारी करना है। अतः लोकहित में वांछनीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये जिला शिवपुरी में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों की सीमाओं में रहने वाले एवं उपलब्ध समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सर्वसाधारण को निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते है- 1. कोई भी व्यक्ति निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग व उपयोग नही
करेगा। समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी आदेश जारी होने के 05 दिवस में अपने अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने 2 के थाना प्रभारी के पास जमा करायेंगे। थाने में शस्त्र जमा करने की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को शस्त्र जमा करने की पावती प्रदान करेंगे। 3 शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करने की स्थिति में डीलर द्वारा शस्त्र जमाकर्ता को शस्त्र जेमी करने की रसीद प्रदान की जावेगी, जिसकी छायाप्रति शस्त्र अनुजसिधारी द्वारा संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जायेगी।

सासी अनुजसिधारी शस्त्र डीलर शस्त्र जमा करने वाले अनुजतिधारियों की सूची संबंधित थाने एवं इस म्यर्यालय की शस्त्र शाखा में 07 दिवस में प्रस्तुत करेंगे।

निर्वाचन अवधि में अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र विक्रेता / किसी को भी अस्त-शस्त्र एवं कारतूस का क्रय विक्रय नहीं करेंगे तथा यह आदेश जारी होने के दिनांक के अंकित स्टॉक की जानकारी संबंधित पुलिस थाने एवं इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
7. सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी थाना प्रभारी / अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अपने क्षेत्रान्तर्गत
आने वाले अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर्स का प्रति सप्ताह में संयुक्त भौतिक सत्यापन करेंगे। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा शस्त्र सुरक्षित स्थिति में रखने का दायित्व संबंधित जमाकर्ता का होगा। B

कानून व्यवस्था के संधारण, निर्वाचन एवं सुरक्षा प्रक्रिया में संलग्न कर्मचारियों जैसे आर्मी, बीएसएफ, एसएएफ, पुलिस, होमगार्ड, केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्त्र बल एवं बैंकों की सुरक्षा में संलग्न लायसेंसधारियों, चुनाव कार्य में संलग्न कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायिक सेवा के अधिकारीगण इस आदेश से मुक्त रहेंगे। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के प्रमाणीकरण उपरांत नेशनल रायफल एसोसिएशन के सदस्यों एवं पब्लिक सेक्टर यूनिट में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी व सुरक्षा प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आवश्यक छूट प्रदान की जा सकेगी एवं अन्य आपातिक विशेष कारणों से शस्त्र जमा करने से छूट संबंधी आवेदन इस हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे जायेंगे।
यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा।
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ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति हेतु निम्नांकित अधिकारियों को उनके पद के सामने अंकित क्षेत्र में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जाता है
सक्षम प्राधिकारी का नाम
शिवपुरी
2 अनुविभागीय दण्डाधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी क्षेत्र का विवरण विवरण
3 अपने-अपने अनुभाग / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत
थाना प्रभारी/ संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) की अनुशंसा पर
यह आदेश आज दिनांक को मेरी पदमुद्रा व हस्ताक्षर से जारी किया गया।
भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक ECI/PN/23/2024 दिनांक 16 मार्च 2024 के क्षरी लॉकसमा सामान्य निर्वाचन 2024 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गयी है। जिसके तहत 04-गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 03-ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिनांक 07.05.2024 को सम्पन्न किया जाकर दिनांक 06.06.2024 तक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण की जानी है।
कलेक्टर एवं
कार्यालय
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने हेतु तथा निर्वाचन के प्रचार-प्रसार बावत् राजनैतिक दलों और अभ्यार्थियों के द्वारा सभाएँ किये जाने के संबंध में "मैं, रवीन्द्र कुमार चौधरी, जिला मजिस्ट्रेट जिला शिवपुरी" निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं दुण्ड्र प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत शिवपुरी जिले की सीमान्तर्गत आदेशित करता हूँ कि
1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (विधानसभा क्षेत्र 23-करैरा, 24-पोहरी, 25-शिवपुरी, 26-पिछोर एवं 27- कोलारस) अपने-अपने नगरपालिका / नगर पंचायत क्षेत्रों ग्राम पंचायत में संलग्न चिन्हित किये गये सार्वजनिक स्थानों (सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न) पर ही राजनैतिक दलों को सभा की अनुमति प्रदान करेंगे।
2. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की निजी भूमि पर भूमि स्वामी की अनुमति से तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों (शैक्षणिक व शासकीय परिसरों को छोडकर) संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के द्वारा सभा की अनुमति दी जा सकेगी। राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के द्वारा सभा हेतु अनुमति संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा, इस हेतु उपयोग किये जाने वाले स्थान, वाहन एवं लाउड स्पीकर (माईक) की अनुमति हेतु आवेदन पत्र संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करना होगे तथा संबंधित थाना प्रभारी सभा स्थल का मौका मुआयना उपरांत विधिवत अपनी लिखित अनुशंसा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा संतुष्टि उपरांत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी उक्ताशय की अनुमति जारी करेंगे, जिसकी एक प्रति संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के निर्वाचन व्यय लेखा के प्रभारी अधिकारी को प्रेषित की जाना सुनिश्चित करेंगे। 3. नुक्कड सभाएँ आयोजित किये जाने हेतु संबंधित क्षेत्र के सक्षम अधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित राजनैतिक दल/अभ्यर्थी ऐसी सभाओं में रिक्शा आटो रिक्शा में माईक लगाकर संबंधित सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत नुक्कड सभा कर सकते है। अनुमति की एक प्रति संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के निर्वाचन व्यय लेखा के प्रभारी को प्रेषित की जाना होगी। जिससे कि उक्त पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जा सकें।
4. बिन्दु क्रमांक (1) में वर्णित सूची के स्थानों हेतु अनुमति बावत् आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय नेताओं के कार्यक्रम की प्रति के साथ सभा दिनांक से अधिकतम 04 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा लेकिन राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों के निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नही होगा। स्टार प्रचारकों के लिये अनुमति हेतु आवेदन उक्त अवधि से पूर्व भी उनके कायर्कम की प्रति के साथ ही दिया जा सकता है।
राजनैतिक दल या अभ्यार्थियों को स्थान के अधिपति/स्वामी स्थानीय प्राधिकारी से सभा हेतु विधिवत पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी, एवं इस हेतु निर्धारित धन राशि अनुमति उपरांत उपरोक्त अनुसार भुगतान करनी होगी। उक्त व्यय को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय में शामिल करना होगा।
6. प्रत्येक मैदान पर सभा हेतु अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा समय अंतराल में दी जायेगी। एक ही स्थान पर होने वाली सभाओं के बीच पर्याप्त समय रखा जायेगा। सभा में यदि सभा स्थल की विधानसभा क्षेत्र से बाहर के कार्यकर्ता/जिले के बाहर के कार्यकर्ता/वक्ता आते हैं तो उन्हें मतदान समाप्ति हेतु नियत दिनांक के 48 घण्टे पूर्व सभा स्थल के संसदीय क्षेत्र को अथवा जिले की सीमा को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में अनिवार्यतः छोडना होगा।
. यदि एक स्थल के लिये एक ही तिथि और एक ही समय के लिये सभा की अनुमति किसी अन्य 7 राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा चाही जाती है तो ऐसी अनुमति प्रथम आवेदनकर्ता को ही दी जा सकेगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी आवेदन प्राप्त करने ही आवेदन पर समय व दिनांक सर्व प्रथम मार्क करेंगे।
8. चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का प्रत्येक राजनैतिक दल/अभ्यर्थी को पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा।
9. सभा के आयोजकों के लिये अनिवार्य होगा कि वह सभा में विध्न डालने वाले या अव्यवस्था का प्रयत्न करने वालों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की सहायता प्राप्त करें। स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करें। पुलिस के निर्देशों एवं सलाह का पालन करें।
10. लाउड स्पीकर की यदि आवश्यकता हो तो प्रयोग की अनुमति उपरोक्तानुसार अधिकारियों से पृथक से प्राप्त करना होगी। बैठक की समस सीमा माईक, टैंट, व्यवसाईयों पर भी लागू होगी। लाउण्डस्पीकर के हॉर्न सभा स्थल के परिसर में ही लगाये जायेंगे। सभा स्थल के बाहर हॉर्न लगे होने पर आयोजकों एवं टेन्ट व्यवसायी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
11. सभा/नुक्कड सभा में होने वाला व्यय राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा।
12. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
13. सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है, जो कि इस आदेश का एक भाग होगी।
Mar 16/03/24
(रवीन्द्र कुमार चौधरी) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला शिवपुरी (म.प्र.)












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