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धमाका बड़ी खबर: आचार संहिता लगने के बाद पिछोर विधायक के हाथों माला पहनकर साथ खड़े चार सरकारी शिक्षकों पर गिरी गाज, विभागीय जांच के आदेश, निर्वाचन कार्यालय में किया अटैच

गुरुवार, 21 मार्च 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। पाठकों आपको याद होगा कि पिछोर में बीती 16 मार्च को आचार
संहिता लगने के बाद पिछोर सर्किट हाउस में पिछोर विधायक के हाथों माला पहनकर उनके साथ खड़े चार सरकारी शिक्षकों के फोटो वायरल हुए थे। इससे पिछोर की राजनीति गर्मा गई थी। तभी इन शिक्षकों की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से कर दी गई, साथ ही कलेक्टर रवींद्र कुमार ने भी जांच के आदेश दे दिए थे। आज गुरुवार को उक्त जांच की रिपोर्ट सामने आ गई हैं। पिछोर खनियाधाना तहसील के शासकीय विद्यालयों में पदस्थ अरविंद वर्मा, परवेज खान, यशपाल सिंह व अनिल पाराशर ने बीते 16 मार्च की शाम लगभग चार बजे पिछोर सर्किट हाउस में पिछोर विधायक प्रीतम लोधी के हाथों माला पहनी।  जिसमें उक्त चारों शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई हैं। बल्कि जांच के दौरान और लोकसभा चुनाव 2024 की पूर्णता तक उक्त सभी को उप जिला निर्वाचन कार्यालय में अटैच कर दिया गया हैं।
 सालों से थे कांग्रेस के ये शिक्षक
पिछोर के लोगों के अनुसार बरसों तक कांग्रेस की मानसिकता वाले इन शिक्षकों के माला पहनते ही पुराने भाजपा नेताओं में नाराजगी बढ़ गई थी, क्योंकि यहां भाजपा में दो गुट हो गए हैं। उधर खनियांधाना ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि तीन माह में ही प्रताड़ित होकर यह लोग सरेंडर हो रहे हैं।
उक्त शिक्षक पिछले 30 वर्षों तक कांग्रेस विधायक के बेहद नजदीकी भी रहे, और अब वे माला पहनकर भाजपा के साथ आ गए। शिक्षकों का माला पहने फोटो जब वायरल हुआ तो 18 मार्च को उनकी जिला निर्वाचन कार्यालय से शिकायत की गई।ये जारी हुए आदेश
कार्यालय कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी क्रमांक/मबावि/लोकसभा सामा. निर्वा./शिकायत/2024/15 शिवपुरी, दिनांक 20/03/2024
//आदेश//
सोशल मीडिया पर प्रसारित समाचार एव स्थानीय स्तर पर प्राप्त शिकायत दिनांक 18.03.2024 की जांच सहायक रिटर्निंग ऑफिसर संसदीय क्षेत्र 4 गुना, विधानसभा 26 पिछोर एंव जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी से कराई गई।
सहायक रिटर्निंग ऑफिसर 26 पिछोर के द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन कं. 6488 दिनांक 19.03.2024 से "शिकायत में वर्णित शिक्षक श्री यशपाल सिंह बघेल मा. शिक्षक शासकीय हाईस्कूल अहारवानपुर जनपद शिक्षा केन्द्र खनियाधाना एवं श्री अरविन्द वर्मा प्राथमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक वि‌द्यालय क्रमांक । खनियाधाना जनपद शिक्षा केन्द्र खनियाधाना से कथन प्राप्त किये एवं शिकायत में संलग्न तस्वीर में दर्शित अनिल पराशर विकासखण्ड शिवपुरी में एवं परवेज खान विकासखण्ड पोहरी में पदस्थ है। उक्त शासकीय सेवकों का यह कृत्य आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आना प्रतिवेदित किया गया है।"
जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रं. 1641 दिनांक 19.03.2024 से प्रेषित जानकारी के संलग्न विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से कराई गई जाचं के जांच प्रतिवेदनों अनुसार सम्बंधित शिक्षक श्री अरविन्द वर्मा, यशपाल सिंह बघेल विकासखण्ड खनियाधाना, श्री अब्दुल परवेज खान विकासखण्ड पोहरी एवं श्री अनिल कुमार पाराशर विकासखण्ड शिवपुरी में पदस्थ होकर सेवारत होना इनके ‌द्वारा राजनैतिक दल की सदस्यता नहीं लिए जाने और सौजन्य मुलाकात किये जाने की पुष्टि किया जाना प्रतिवेदित किया गया है, तत सम्बंध में सम्बंधित शिक्षकों के कथन जांच प्रतिवेदन के संलग्न किये गये है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श आचार संहिता दिनांक 16.03.2024 से लागू की गई है,
जबकि उक्त चारों शिक्षक सर्व श्री अरविन्द वर्मा, यशपाल सिंह बघेल विकासखण्ड खनियाधाना, श्री अब्दुल परवेज खान विकासखण्ड पोहरी एवं श्री अनिल कुमार पाराशर विकासखण्ड शिवपुरी के द्वारा दिनांक 17.03.2024 को विधायक पिछोर के निज निवास पर सौजन्य भैट की गई इस प्रकार इनके द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल वर्ष 2019 के अध्याय 19 की कण्डिका 19.1.2" सरकारी अधिकारी देश की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणाली का मेरुदंड होते है। हालांकि एक सरकारी अधिकारी उस दिन सरकार के अंतर्गत अपनी सेवाएं प्रदान करता है परंतु निर्वाचनों के दौरान, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह लोकतांत्रिक से अपने कर्तव्य का निष्पादन करें। इसलिए निर्वाचन विधि (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 129) में उल्लेख है कि सरकारी अधिकारी मतदान को प्रभावित करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करें। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान, किसी सरकारी कर्मचारी और किसी राजनीतिक पदाधिकारी के बीच में किसी निजी बैठक के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा रखा है इस प्रकार निम्न चारों शिक्षकों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाना पाया गया जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरुद्ध किया गया आचरण है-
क्र. कर्मचारी का नाम
1 श्री अरविन्द वर्मा, प्राथमिक शिक्षक, शा. एकीकृत मा.वि.क्र. 01 खनियाधाना।
2 श्री यशपाल सिंह बघेल माध्यमिक शिक्षक 
हाई स्कूल अहारवानपुर, खनियाधाना।
3 श्री अनिल कुमार पाराशर प्राथमिक शिक्षक शा. शा.प्रा.वि. सिक्खों का मजरा वि.ख. शिवपुरी।
4 श्री अब्दुल परवेज खांन प्राथमिक शिक्षक 
शा. सेटेलाईट प्रा.वि. गाजेट पारा, वि.ख. पोहरी।
अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानानुसार उक्त चारों शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए विभागीय जांच संस्थित की जाती है। विभागीय जांचकर्ता अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शिवपुरी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी को नियुक्त किया जाता है एवं आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए उक्त चारो शिक्षकों को कार्यालय उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी जिला शिवपुरी पर संपूर्ण लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक आसंजित किया जाता हैं।
(उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)
(रवीन्द्र कुमार चौधरी) कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी
शिवपुरी, दिनांक
पृ. क्रमांक/मबावि/लोकसभा सामा. निर्वा. शिकायत/2024/ 16
जिला शिवपुरी 20/03/2024

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