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जनसामान्य को जल की आपूर्ति जल स्त्रोत अधिग्रहित कर की जाए, कलेक्टर रवींद्र ने दिए निर्देश

मंगलवार, 9 अप्रैल 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी, 9 अप्रैल 2024। जिले में विगत वर्ष अल्प वर्षा होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई स्त्रोतों से निरंतर जल दोहन के कारण पेयजल स्रोतों का जल स्तर गिरने से हैंण्डपंप बंद होते जा रहे हैं एवं नलजल के स्त्रोतों पर भी विपरित प्रभाव पड़ रहा है। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने जिले में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत जल स्त्रोतों का अस्थायी रूप से अधिग्रहण करने के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत सक्षम अधिकारी अधिकृत किया है।
ग्रीष्मकाल में जनता को पेयजल प्रदाय बनाये रखने, पेयजल का समान वितरण करने तथा जनता को पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति किये जाने के लिए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 एवं मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002 के तहत अधिग्रहीत जल स्त्रोत का किराया, प्रचालन और संधारण पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा। जिस हेतु जल स्त्रोत का अधिग्रहण किया गया है।

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