अतः डॉ. आलोक श्रीवास्तव, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिला शिवपुरी को अपने कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती जाने क परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, " 1966 के नियम, 01 (1) के अंतर्गत डॉ. श्रीवास्तव को निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में डॉ. आलोक श्रीवास्तव का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर निर्धारित किया जाता है। डॉ. आलोक श्रीवास्तव को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। प्रमुख सचिव सह स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आदेशित।
ये था मामला
बीते रोज दैनिक भास्कर के रिपोर्टर नरेंद्र शर्मा ने पड़ताल पर आधारित एक बड़ी खबर प्रकाशित की थी। जिसमें कुछ मरीजों के बयानों के आधार पर ये सामने आया था की आयुष्मान का दुरुपयोग करते हुए जो मरीज जिला अस्पताल में भर्ती थे उनका चतुर्भुज हॉस्पिटल ले जाकर ऑपरेशन किया गया। जिसके बाद कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित की और शिकायत में डॉक्टर गलत पाया गया जिसके बाद आज उसे निलबित कर दिया।


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