Responsive Ad Slot

Latest

latest

अमृतसर के मशीन मैन्युफैक्चरिंग कारोबारी को धोखाधड़ी एवं न्यासभंग के मामले में न्यायालय ने किया दोषमुक्त

रविवार, 5 मई 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह के न्यायालय ने दिनांक 04/05/2024 को अमृतसर की फर्म चावला एक्सपोर्ट्स को छल एवं न्यासभांग करने के आरोप से दोषमुक्त किया है। मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी अधिवक्ता अंकित वर्मा ने की।मामला अनुसार परिवादी डॉ. नीतीश शर्मा द्वारा पेपर बैग बनाने की मशीन को क्रय करने के लिए अभियुक्त फर्म से सौदा किया गया था, पर बाद में परिवादी ने अभियुक्त पर यह कहते हुए धोखाधड़ी का परिवाद पेश किया कि अभियुक्त ने तय समय के भीतर मशीन को ना भेज कर, परिवादी के साथ छल एवं न्यासभांग कारित किया है, जो की एक आपराधिक प्रवत्ति का कृत्य है। 
आरोपी ने अपने बचाव में यह सिद्ध किया कि परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष तय समय की सीमा को अनुबंधित समय सीमा से कम बताया है, एवं ना ही परिवादी द्वारा अभियुक्त को संपूर्ण राशि का भुगतान किया गया है। प्रकरण में परिवादी कथानक एवं परिवादी साक्ष्य को प्रतिपरिक्षण में आरोपी पक्ष को ओर से दी गई चुनौती तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्कों के आधार पर विचारण के दौरान न्यायालय ने पाया परिवादी द्वारा दी गई साक्ष्य से यह स्पष्टता दर्शित नही होता हे की अभियुक्त का आशय प्रारंभ से ही कपटपूर्ण या बेइमानीपूर्ण था।धोखाधड़ी के प्रकरण हेतु पूर्व से छल करने की नीयत नज़र ना आने से आरोप का आवश्यक अंश पूर्ण नहीं होता है। न्यायालय ने यह भी माना कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत मामला मात्र संविदा भंग का मामला बनना प्रतीत होता हे इस प्रकार पक्षकारों के बीच का विवाद सिविल प्रकृति का हे और दांडिक मामला पोषणीय नही हे इस प्रकार परिवादी,अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420,406 भा. द. वि. के अपराध का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा हे परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा अभियुक्त गुरिंदर चावला को प्रकरण से दोषमुक्त किया गया है। आरोपी पक्ष की ओर से पैरवी अंकित वर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई। 












कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129