शिवपुरी। शिक्षा विभाग में जारी उच्च पद के प्रभार के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में पूर्व निर्देशों में नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा डीएलएड-बीएड सहित अन्य शैक्षणिक उपाधि की अनुमति न होने से लोक सेवकों को पूर्व में अपात्र कर दिया गया था, लेकिन अब 19 जुलाई को लोक शिक्षण संचालनालय ने ऐसे छूटे यूडीटी व प्रधानध्यापकों को राहत देते हुए आदेश जारी किया है कि यदि उनके पास स्नातकोत्तर व बीएड की अनुमति संकुल व बीईओ स्तर से भी है तो जिला शिक्षा अधिकारी अपेक्षित कागजों के परीक्षण के आधार पर उन्हें अनुमति प्रदान करेंगे। इसी राहत के चलते अब ऐसे छूटे हुए यूडीटी व प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग सोमवार को 10 बजे से फिजीकल कॉलेज में आयोजित की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौड़ ने निर्देश दिए हैं कि सभी ऐसे लोकसेवक निर्धारित समय पर उपस्थित हो ताकि उनके अभिलेखों का काउंसलिंग से पूर्व परीक्षण किया जा सके। एक लोकसेवक को एक विषय की ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा इसलिए वे पूर्व से ही विषय का चयन कर लें।

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