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#धमाका_न्यूज: म.प्र. पुलिस पेंशनर्स संघ, इकाई जिला शिवुपरी ने विभिन्न मांगों को लेकर दिया कलेक्टर रवींद्र कुमार को ज्ञापन

शुक्रवार, 19 जुलाई 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। म.प्र. पुलिस पेंशनर्स संघ, इकाई जिला शिवुपरी ने आज शुक्रवार को प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी को भेंट किया। जिसमें म.प्र./छत्तीसगढ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को समाप्त करने व केन्द्र के बराबर 4 प्रतिशत महंगाई राहत देने की मांग की गई।  साथ ही बिंदुबार अन्य प्रमुख मांगों को पूरा करने का ब्योरा पत्र में उल्लेखित किया गया हैं।
ये लिखा ज्ञापन में 
माननीय श्री डॉ. मोहन यादव साहब मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
द्वाराः- श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
विषयः - म.प्र./छत्तीसगढ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को समाप्त करने बाबत व केन्द्र के बराबर 4 प्रतिशत महंगाई राहत देने बाबत।
माननीय महोदय,
निवेदन है कि जब म.प्र. से छत्तीसगढ राज्य का अलग गठन हुआ था उस समय पेंशनर्स के लिए बंधनकारी धारा म.प्र छत्तीसगढ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) लागू की गई थी। इस बंधनकारी धारा के कारण जब भी म.प्र. के पेंशनर्स को केन्द्र के बराबर महगाई राहत देने के लिए छत्तीसगढ सरकार की सहमति लेना पडती है और छत्तीसगढ सरकार को म.प्र. सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। इस कारण पेंशनर्स को समय पर महंगाई राहत नही मिल पाती है और एक एक साल बाद महंगाई राहत के आदेश होते है, जिससे पेंशनर्स को लाखों रूपयों का नुकसान उठाना पडता है। पूर्व सरकारों से भी कई बार पेंशनर्स संगठनों द्वारा धरना आदोंलन ज्ञापन आदि इस संबंध में दी जा चुके है। परंतु कोई निराकरण नही हो पाया है। अब जब म.प्र. व छत्तीसगढ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें है दोनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसी समनवय से उपरोक्त बंधनकारी धारा को समाप्त करने के लिए अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजकर उपरोक्त धारा को समाप्त कराने की कृपा करे ताकि दोनो राज्यों के पेशनर्स को इस ज्वलंत समस्या से निजात मिल सके और बुजुर्ग पेंशनर्स को समय पर कर्मचारियों के साथ महगाई राहत प्राप्त हो सके।
श्रीमान जी म.प्र. के 5 लाख 50 हजार पेंशनर्स की मांग है कि-
1. म.प्र./छत्तीसगढ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को समाप्त की जाए।
2 केन्द्र सरकार ने विगत कई माह पहले 8 प्रतिशत महगाई राहत पेंशनर्स को दी जाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। परंतु म.प्र. सरकार के द्वारा पेंशनर्स को केवल 4 प्रतिशत महगाई राहत दी गई है। वो भी मार्च माह से मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक 4 प्रतिशत महंगाई राहत नही दी गई है जो तत्काल प्रदान की जावे।
3. म.प्र. के पेंशनर्स को आयुष्मान कार्ड योजना में लाया जावे।
4. सेवानिवृत्ति के 65 वर्ष प्रारंभ पर 5 प्रतिशत, 70 पर 10 प्रतिशत, 75 पर 15 प्रतिशत. 80 वी वर्ष के प्रारंभ पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जावे।
5. ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) पुनः लागू की जावे। श्रीमान जी उपरोकत मांगे तत्काल स्वीकृत करने की कृपा करे अन्यथा म.प्र. के 5 लाख हजार पेंशनर्स को धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पडेगा।
म.प्र. पुलिस पेंशनर्स संघ, इकाई जिला शिवुपरी।













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