शिवपुरी। न्यायालय ने चैक बाउंस के आरोपी को छः माह के कारावास की सजा से दंडित किया हैं, साथ ही 2,20,500 रुपए का प्रतिकर लगाया है। मामला इस प्रकार है की परिवादी अमित पुत्र भोलेराम गुप्ता से प्रशांत पुत्र रामदीन शर्मा निवासी के. टी. एम.कॉलेज के पीछे ग्वालियर बायपास रोड ने 1,80,000 रुपए का ऋण घरेलु आवश्यकताओं हेतु प्राप्त किया था जिसके एवज में प्रशांत ने परिवादी अमित गुप्ता को ऋण की अदायगी हेतु चैक दिया था जो की बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। उक्त मामले में आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पूजा पाठक बोरासी के न्यायालय द्वारा दोषी मानते हुए आरोपी को छः माह के सश्रम कारावास एवं 2,20,500 /रुपए के प्रतिकर से दंडित किया गया। परिवादी की ओर से पैरवी योगेश भार्गव, अंकित वर्मा एवं महेंद्र शर्मा अधिवक्तागण द्वारा की गई।

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