राधौगढ़। गंभीर मारपीट करने एवं घर में आग लगने वाले आरोपियों को न्यायालय ने कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक राघौगढ़ राकेश व्यास ने बताया की घटना दिनांक 02/05/21 की है फरियादी मुकेश ने अपने घायल भाई लाखन ताउ रंगलाल भील चाचा नेपाल सिंह भील के साथ थाना जामनेर में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट की कि उक्त दिनांक को शाम 6:00 बजे वह तथा उसका भाई लाखन गेहूं पिसाकर अपने घर आ रहे थे और जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचे तो घर के सामने रामचरण भील प्रेम सिंह भील कल्याण सिंह एवं भगवान सिंह भील मिले और पुरानी रंजिश पर से चारों लोग उसे तथा लाखन को मां बहन की अश्लील गालियां देने लगे उन्होंने गालियां देने से मना किया तो रामचरण भील ने उसे फर्सी मेरी जो उसके सिर में बाएं तरफ लगी चोट होकर खून निकल आया तथा भगवान सिंह ने उसे गोफान की मेरी जो उसके बाएं तरफ के सिर में लगी चोट होकर खून निकल आए उसे बचाने लाखन आया तो कल्याण सिंह भील ने लाखन के सिर में फर्सी की मेरी जो सिर में दाहिनी तरफ लगी चोट होकर खून निकल आया तथा प्रेम सिंह भील ने डंडे से मारपीट की जिससे उसके शरीर में मूंदी चोट आई रामचरण भील ने उसके घर में आग लगा दी जिससे उसका तथा रंगलाल एवं नेपाल सिंह के घर भी जल गए आग लगने से उसके घर में रख रखा गृहस्थी का सामान व खाने-पीने का सभी सामान जल गया ।चिल्ला -चोट की आवाज सुनकर उसके चाचा नेपाल सिंह भील व ताउ रंगलाल भील आ गए उन्होंने घटना देखी बीच बचाव किया फिर चारों लोग चले गए और जाते-जाते बोले कि आज तो बच गए आइंदा मिले तो जान से खत्म कर देंगे फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना जामनेर के अपराध क्रमांक 77/ 2021 अंतर्गत धारा 294, 323 , 324 ,436 ,506 ,34 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया
विवेचना के दौरान डॉक्टर द्वारा फरियादी लाखन सिंह भील को एक्सरे रिपोर्ट के लिए रेफर किया गया घटना का मौका नक्शा तैयार किया गया फरियाद एवं साक्षीगण के कथन लिये गए ।साक्षी गण के समक्ष नुकसान पंचनामा तैयार किया गया आहत लखन सिंह की एक्सरे रिपोर्ट सी.टी स्केन प्राप्त हुई जिसमें डॉक्टर द्वारा फैक्चर एवं इंजरी इज ग्रीवीयस इन नेचर आना लेख किया जो धारा 326 की परिधि में आने से प्रकरण में धारा 326 भादवि का इजाफा किया गया आरोपीगण कल्याण सिंह, रामचरण ,प्रेम सिंह एवं भगवान सिंह से घटना में प्रयुक्त लोहे की फर्सी एवं लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किये आरोपी भगवान सिंह द्वारा घटना प्रयुक्त गोफान साक्षीगाणों के समक्ष विधिवत जप्त किया आरोपीगण गिरफ्तार का गिरफ्तारी पंचनामे तैयार की और आरोपीगण को न्यायालय में पेश किया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र जेएमएफसी न्यायालय राघोगढ़ में पेश किया गया जैसे प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने के कारण सत्र न्यायालय में कमीट किया गया जो सत्र न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 25/ 2021 पर दर्ज होकर सत्र न्यायालय में विचरण प्रारंभ हुआ।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में 9 साक्षीगाणों को परीक्षित कराया एवं प्रकरण के समर्थन में 11 दस्तावेज न्यायालय में प्रदर्शित कराए गए अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष से प्रकरण को न्यायालय में संदेह से परे प्रमाणित किया गया इसी आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 324 /34 में 2 -2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000-1000 अर्थदंड एवं धारा 326/ 34 में 4 -4 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000-2000 के अर्थदंड से दंडित किया आरोपी गण को निर्णय उपरांत जेल भेज दिया गया प्रकरण में शासन की और से पैरवी राकेश व्यास अपार लोको अभियोजक द्वारा की गई।

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