शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जिला शिवपुरी के द्वारा आदेश पारित किया गया। प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री ओमप्रकाश गुप्ता निवासी विष्णुमंदिर कॉलोनी शिवपुरी से डीएचएसएल (DHFL) नामक कंपनी से होम लोन लिया गया था , चूंकि डीएचएफएल (DHFL) कंपनी बंद हो जाने के कारण होम लोन को पिरामल फाइनेंस कंपनी को स्थानांतरित किया गया था। पिरामल फाइनेंस कंपनी द्वारा होम लोन की समयावधि दुगनी कर दी थी जिसके कारण होम लोन पर ब्याज एवं मासिक किश्त भी बढ़ गई थी। श्री ओमप्रकाश गुप्ता द्वारा 20 वर्षों के लिए लोन लिया गया था, जिसे पिरामल फाइनेंस कंपनी ने अपने मन मुताबिक 40 वर्ष से अधिक का कर दिया था। जिस कारण से मूल राशि एवं ब्याज राशि दोनों ही बढ़ गई थी।
श्री ओमप्रकाश गुप्ता के द्वारा इस संबंध में कंस्यूमर फॉर्म में श्री आशुतोष सिंह (एडवोकेट) के माध्यम से अपनी याचिका दर्ज कराई गई थी , श्री आशुतोष सिंह के द्वारा अपने पक्षकार के संबंध में सभी स्पष्ट दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा गया। जिसमें माननीय न्यायालय/उपभोक्ता फॉर्म द्वारा प्रकरण की संवेदनशीलता को समझते हुए। श्री आशुतोष सिंह के पक्षकार श्री ओमप्रकाश गुप्ता के हित में फैसला करते हुए प्रकरण का निराकरण किया। साथ ही प्रकरण में पिरामल फाइनेंस कंपनी शिवपुरी शाखा पर ₹ 2000/ का अर्थदंड लगाया गया।

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