शिवपुरी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर ने शिवपुरी के 22 अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी है।
बता दें कि उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश पिटीशन क्रमांक 290 16 /2024 दिनांक 25 सितंबर 2024 के क्रम में शिवपुरी के विज्ञान शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 4 हफ्ते तक रोक लगा दी है इसी क्रम में संयुक्त मोर्चा जिला शाखा शिवपुरी एवं शिक्षक संघ द्वारा संयुक्त संचालक ग्वालियर के नाम जिला शिक्षा अधिकारी श्री समर सिंह राठौड़ कोज्ञापन सोपा और मांग की कि तत्काल शिक्षकों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी जावे। संरक्षक भगवत प्रसाद शर्मा संयुक्त मोर्चा के राजेंद्र पिपलोदा संयुक्त मोर्चा के सचिव तारीख सिद्दीकी एवं संयुक्त मोर्चा नरवर के ब्लॉक अध्यक्ष उमाशंकर चौरसिया एवं सतीश वर्मा इस मौके पर उपस्थित थे।

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