शिवपुरी। श्री राम फाइनेंस कंपनी बदरवास जिला शिवपुरी के शाखा प्रवंधक राशिद खान द्वारा बताया गया कि शेरसिंह पुत्र चंदन सिंह निवासी ग्राम घुटारी देवी मंदिर के पासतहसील कोलारस जिला शिवपुरी ने कंपनी से वाहन क्रमांक MP08 A 6406 पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड से फायनेंस के रूप में उधार लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी शेरसिंह पुत्र चंदन सिंह को माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह मैहर शिवपुरी के द्वारा आरोपी को 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1,35,533/- रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 3 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता पंकज कुमार जैन के द्वारा पैरवी की गई। इस प्रकरण को कंपनी के बिजनेस हैड हरिओम शर्मा के आदेश पर रीजनल लीगल हेड पवन कुमार शर्मा एवं एडवोकेट अंकुर शर्मा द्वारा प्रस्तुत कराया गया था।

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