Responsive Ad Slot

Latest

latest

#धमाका न्यूज़ : जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्रक जल जाने के बीमा क्लेम की राशि 15,00,000/- रु का अवार्ड पारित किया

बुधवार, 2 अक्टूबर 2024

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शिवपुरी द्वारा अपने एक उपभोक्ता के एक फैसले में अशोक लीलेन्ड ट्रक के जल जाने का बीमा 14,18,775/- रुपये तथा वर्ष 2021 से 6 प्रतिशत ब्याज एवं प्रकरण व्यय दिलाये जाने का आदेश पारित किया है।
प्रकरण के संक्षिप्त में आवेदिका श्रीमती रितु मित्तल पत्नी रूपेश मित्तल, निवासी- निचला बाजार शिवपुरी द्वारा संजीव बिलगैयाँ अधिवक्ता के माध्यम से इस आशय की शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष प्रस्तुत की थी कि, उसके स्वामी स्वत्त का वाहन टी.टी. ट्रेलर मेक अशोक लीलेन्ड जो यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी में बीमित था, दिनांक 16.02.2021 को छतरपुर से पत्थर भरकर कांडला के लिये उदयपुर होते हुये पिण्डवाडा की तरफ जा रहा था कि, रास्ते में मालवा चौरा पुलिया के पास वाहन के टायरों में अपने आप आग लग गई जिससे सम्पूर्ण वाहन जलकर क्षतिग्रस्त हो गया तथा वाहन के जलने से कोई जन हानी नहीं हुई थी, परन्तु वाहन आग लगने से पूरी तरह जल गया था। जिसकी सूचना तत्समय पुलिस थाना क्षेत्र में की गई थी तथा बीमा कंपनी को भी सूचना दी गई थी, जिसकी जांच के बाद बीमा कंपनी ने सर्वेयर रिपोर्ट तैयार कर बीमा क्लेम 18,90,700/- रुपये स्वीकृत किया था, परन्तु बिना किसी कारण के बीमा क्लेम निरस्त कर दिया है, जिसके आधार पर आवेदिका द्वारा बीमा कंपनी के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के अवलोकन उपरांत न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सदस्यगण श्रीमती अंजू गुप्ता एवं राजीव कृष्ण शर्मा द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य तथा दस्तावेजों का अवलोकन कर संबंधित वाद प्रश्न निर्मित करते हुये आदेश पारित किया कि, आवेदिका का बीमा क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदक बीमा कंपनी यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आज दिनांक से दो माह के अंदर आवेदिका को बीमा क्लेम की राशि 14,18,775/- रुपये का भुगतान करे एवं बीमा दावा निरस्ती दिनांक 01.11.2021 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करे और परिवाद व्यय तथा मानसिक परेशानी के लिये 7,000/- रुपये प्रथक से अदा करे एवं उक्त राशि को भी दो माह में अदा नहीं करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से आवेदिका को ब्याज भी अदा करें। आवेदिका की ओर से पैरवी संजीव बिलगैयाँ अधिवक्ता द्वारा की गई थी।

कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129