शिवपुरी। अभियोजन के अनुसार आरोपी आसिफ खान पुत्र इनायत खान निवासी कोठी नं.40, पुरानी शिवपुरी ने मोहन सिंह कुशवाह निवासी पंचायती बगीचा के पास, मीट मार्केट रोड़ पुरानी शिवपुरी से 1 लाख रूपये दिनांक 30.01.2016 को लिए थे, जिसके भुगतान हेतु आरोपी ने अपने भारतीय स्टेट बैंक खाते का चैक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया था। परिवादी मोहन सिंह कुशवाह के द्वारा अभियुक्त आसिफ खान का दिया गया चैक जब अपने बैंक खाते में प्राप्त करने हेतु दिया तो वह अपर्याप्त निधि के कारण बाउंस 01.06.2016 को वापस आ गया। अभियोगी मोहन सिंह कुशवाह ने आरोपी आसिफ खान से उधार ली गई राशि 1 लाख रूपये की राशि की मांग हेतु अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से 15 दिवस का नोटिस भेजा किन्तु 15 दिवस पूर्ण होने के बाद भी आरोपी आसिफ खान ने फरियादी को कोई राशि अदा नहीं की और उक्त राशि प्राप्त करने के लिए अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। साक्ष्य उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी शिवपुरी ने आरोपी को दिनांक 15.06.2023 को तीन माह का साधारण कारावास से दण्डित किया था और 2 लाख 58 हजार रूपये प्रतिकर राशि देने हेतु आदेश किया था, उक्त प्रतिकर राशि ना देने पर तीन माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया था। आरोपी ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी और अपील माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी के समक्ष विचाराधीन थी। माननीय न्यायालय ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को बहाल रखा। उक्त अपील में प्रत्यर्थी/परिवादी मोहन सिंह कुशवाह की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

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